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28-Jun-2021 08:46 PM
PATNA : राजधानी पटना के सबसे प्रमुख धार्मिक स्थल में से एक महावीर मंदिर का मामला पटना हाईकोर्ट पहुंच गया है. महावीर मंदिर में सुविधायें न होने से आहत एक भक्त ने हाईकोर्ट में अर्जी लगायी थी. सोमवार को हाईकोर्ट ने इस मामले पर सुनवाई की. हाईकोर्ट ने रेलवे के वकील से जवाब तलब किया है.
महावीर मंदिर में क्यों नही है पार्किंग
पटना के रेलवे जंक्शन के पास स्थित महावीर मंदिर में हर रोज हजारों श्रद्धालु पहुंचते हैं. रेलवे स्टेशन पर आने जाने वाले यात्रियों के साथ साथ पटना समेत पूरे बिहार के श्रद्धालु मंदिर में पहुंचते हैं लेकिन महावीर मंदिर में गाड़ी की पार्किंग की कोई सुविधा ही नहीं है. ऐसे में भक्तों को काफी परेशानी की सामना करना पड़ता है.
हाईकोर्ट पहुंच भक्त
महावीर मंदिर में पार्किंग नहीं होने को लेकर हाईकोर्ट में हनुमान जी के भक्त लव कुमार मिश्रा ने जनहित याचिका दायर की थी. वरीय पत्रकार लव कुमार मिश्र ने अपने पीआईएल में कोर्ट से कहा था कि उनकी हनुमान जी के प्रति असीम श्रद्धा है लेकिन मंदिर में पार्किंग नहीं रहने से उन्हें और दूसरे भक्तों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ता है.
हाईकोर्ट ने रेलवे के वकील से पूछा सवाल
दरअसल इस जनहित याचिका में रेलवे, केंद्र सरकार, बिहार सरकार, पटना के डीएम और महावीर मंदिर न्यास के सचिव किशोर कुणाल समेत 10 लोगों को पक्षकार बनाया गया था. सोमवार को इस मामले की सुनवाई चीफ जस्टिस संजय करोल औऱ जस्टिस संजय कुमार की खंड पीठ ने की. हाईकोर्टे ने रेलवे के वकील से पार्किंग को लेकर सवाल जवाब किया. हालांकि रेलवे के वकील मामले को टालते रहे. सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट की बेंच ने रेलवे के वकील को कहा कि वे कोर्ट को मुद्दे से भटकाने की कोशिश नहीं करें. चीफ जस्टिस संजय करोल ने रेलवे के वकील से पूछा कि वे मंदिर में दर्शन के लिए जाते हैं तो गाड़ी कहां लगाते हैं. वैसे रेलवे के वकील का कहना था कि मंदिर प्रशासन अपने संसाधन से पार्किंग का निर्माण कर सकता है.
हाईकोर्ट की बेंच ने रेलवे से विस्तृत जवाब मांगा है. मामले पर फिर से 26 जुलाई को सुनवाई करने का फैसला लिया गया है. दरअसल याचिकाकर्ता लव कुमार मिश्रा ने कहा है कि महावीर मंदिर के आस पास रेलवे की काफी जमीन है. लेकिन रेलवे मंदिर में आने जाने वालों के लिए पार्किंग की कोई सुविधा उपलब्ध नहीं कराता. याचिका में मांग की गयी है कि मंदिर आने वाले श्रद्धालुओं को पार्किंग की निःशुल्क सुविधा मिलनी चाहिये. उन्हें मंदिर आने जाने में कोई परेशानी नहीं होनी चाहिये. कोर्ट ने इसी बिंदु पर रेलवे से जवाब मांगा है. कोर्ट में याचिकाकर्ता लव कुमार मिश्रा की ओर से वरीय अधिवक्ता पीके शाही ने बहस की.