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ऑनलाइन गेम से पैसा कमाने पर अब नहीं देना होगा टैक्स, इतने प्राइज मनी तक नहीं लगेगी TDS

24-May-2023 02:59 PM

By First Bihar

DELHI : ऑनलाइन गेम से पैसा कमाने वाले लोगों के लिए अच्छी खबर है। आयकर विभाग ने यह निर्देश जारी किया है कि, कोई भी ऑनलाइन गेम में प्राइज मनी 100 रुपए से कम रहने पर टीडीएस की कटौती नहीं की जाएगी। 


दरअसल, आयकर विभाग ने कहा है कि ऑनलाइन गेम में शुद्ध विजेता राशि 100 रुपये से कम रहने पर गेमिंग मंचों को स्रोत पर करटीडीएस की जरूरत नहीं होगी। आयकर विभाग के शीर्ष संगठन केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) ने आयकर नियम के नियम 133 को अधिसूचित करते हुए ऑनलाइन गेमिंग पर टीडीएस से संबंधित प्रक्रिया एवं तरीके को निर्धारित किया है। 


बताया जा रहा है कि, केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड ने आयकर नियम के नियम 133 को अधिसूचित करते हुए ऑनलाइन गेमिंग पर टीडीएस से संबंधित प्रक्रिया एवं तरीके को निर्धारित किया है। इसके अनुसार, एक ऑनलाइन गेम में जीती गई शुद्ध राशि की गणना कुल जमाओं को घटाने के बाद की जाएगी। इसके बाद विजेता राशि 100 रुपये से अधिक होने पर ही टीडीएस काटने की जरूरत होगी। 


आपको बताते चलें कि, इसके पहले वित्त अधिनियम 2023 में आयकर अधिनियम, 1961 में एक नयी धारा 194बीए शामिल की गई थी। जिसमें ऑनलाइन गेमिंग मंचों को संबंधित व्यक्ति के खाते में जमा शुद्ध विजेता राशि पर आयकर काटने को कहा गया था। इनकम टैक्स विभाग के शीर्ष संगठन के नये नियम के मुताबिक, एक ऑनलाइन गेम में जीती गई शुद्ध राशि की गणना कुल जमाओं को घटाने के बाद की जाएगी।