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11-Feb-2020 09:49 PM
DELHI: निर्भया की मां बेटी के गैंगरेप के दोषियों को फांसी पर लटकाने को लेकर पटियाला कोर्ट में याचिका दायर की है. याचिका में दोषियों को नया डेथ वारंट जारी करने की मांग की है. निर्भया के माता पिता ने सभी दोषियों के खिलाफ नया डेथ वारंट जारी करने की याचिका निचली अदालत में दायर की. जिसके बाद पटियाला हाउस कोर्ट ने निर्भया के माता-पिता की याचिका पर सभी पक्षों को नोटिस जारी कर बुधवार को जवाब दायर करने को कहा है.
2 बार टल गई फांसी
कोर्ट ने निर्भया के चारों दोषियों को 17 जनवरी को नया डेथ वारंट जारी किया था. चारों को 1 फरवरी को सुबह 6 बजे फांसी तय था. लेकिन एक बार फिर चारों की फांसी टल गई थी. बता दें कि निर्भया के एक अन्य दोषी मुकेश सिंह की याचिका पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने फांसी पर लटकाने पर स्टे लगा दिया था. जिसके कारण चारों को दोषियों को 22 जनवरी को फांसी पर नहीं लटकाया जा सकता था. जिसके बाद नया डेथ वारंट जारी हुआ था. फिर भी फांसी टल गई थी.
5 फरवरी को अलग-अलग फांसी पर लटकाने पर लगी थी रोक
हाईकोर्ट ने 5 फरवरी को कहा था कि निर्भया के चारों दोषियों को एक साथ फांसी दी जी सकती है, अलग-अलग नहीं. इस फैसले के खिलाफ केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में अपील दायर की है. केंद्र सरकार के वकील सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कोर्ट से ये भी कहा था कि निर्भया गैंगरेप और हत्या मामले के दोषी कानून के तहत मिली सजा के अमल में विलंब करने की सुनियोजित चाल चल रहे हैं. किसी एक दोषी की याचिका लंबित होने पर बाकी 3 दोषियों को फांसी से राहत नहीं दी जा सकती. जिसपर सुनवाई करते हुए दिल्ली हाईकोर्ट ने यह साफ कर दिया था कि चारों आरोपियों को अलग-अलग फांसी नहीं दी जा सकती है.
DELHI: निर्भया की मां बेटी के गैंगरेप के दोषियों को फांसी पर लटकाने को लेकर पटियाला कोर्ट में याचिका दायर की है. याचिका में दोषियों को नया डेथ वारंट जारी करने की मांग की है. निर्भया के माता पिता ने सभी दोषियों के खिलाफ नया डेथ वारंट जारी करने की याचिका निचली अदालत में दायर की. जिसके बाद पटियाला हाउस कोर्ट ने निर्भया के माता-पिता की याचिका पर सभी पक्षों को नोटिस जारी कर बुधवार को जवाब दायर करने को कहा है.
2 बार टल गई फांसी
कोर्ट ने निर्भया के चारों दोषियों को 17 जनवरी को नया डेथ वारंट जारी किया था. चारों को 1 फरवरी को सुबह 6 बजे फांसी तय था. लेकिन एक बार फिर चारों की फांसी टल गई थी. बता दें कि निर्भया के एक अन्य दोषी मुकेश सिंह की याचिका पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने फांसी पर लटकाने पर स्टे लगा दिया था. जिसके कारण चारों को दोषियों को 22 जनवरी को फांसी पर नहीं लटकाया जा सकता था. जिसके बाद नया डेथ वारंट जारी हुआ था. फिर भी फांसी टल गई थी.
5 फरवरी को अलग-अलग फांसी पर लटकाने पर लगी थी रोक
हाईकोर्ट ने 5 फरवरी को कहा था कि निर्भया के चारों दोषियों को एक साथ फांसी दी जी सकती है, अलग-अलग नहीं. इस फैसले के खिलाफ केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में अपील दायर की है. केंद्र सरकार के वकील सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कोर्ट से ये भी कहा था कि निर्भया गैंगरेप और हत्या मामले के दोषी कानून के तहत मिली सजा के अमल में विलंब करने की सुनियोजित चाल चल रहे हैं. किसी एक दोषी की याचिका लंबित होने पर बाकी 3 दोषियों को फांसी से राहत नहीं दी जा सकती. जिसपर सुनवाई करते हुए दिल्ली हाईकोर्ट ने यह साफ कर दिया था कि चारों आरोपियों को अलग-अलग फांसी नहीं दी जा सकती है.