ब्रेकिंग न्यूज़

अपने प्रिय मित्र सतीश कौशिक की याद में Anupam Kher ने शुरू किया यह नेक काम, अब विश्व भर में हो रही सराहना Bihar Politics: तेजस्वी यादव ने चुनाव आयोग को बताया BJP की B टीम, दो वोटर आईडी को लेकर खूब बरसे Bihar Politics: तेजस्वी यादव ने चुनाव आयोग को बताया BJP की B टीम, दो वोटर आईडी को लेकर खूब बरसे Bird Flu: बर्ड फ्लू के खतरे के बीच अंडा खाना कितना सेफ? जानिए... एक्सपर्ट की राय Bihar News: स्थगित हुई बिहार के इस विश्वविद्यालय की परीक्षा, नई तिथि को लेकर आया अहम अपडेट Bihar News: पैसे लेकर शराब तस्कर को छोड़ना दारोगा को पड़ा भारी, अब इतने वर्षों तक भुगतना होगा परिणाम Bihar Crime News: लव अफेयर में रोड़ा बन रहे ससुर को बहू ने ठिकाने लगाया, दो बॉयफ्रेंड के साथ मिलकर खेला खूनी खेल Bihar Crime News: लव अफेयर में रोड़ा बन रहे ससुर को बहू ने ठिकाने लगाया, दो बॉयफ्रेंड के साथ मिलकर खेला खूनी खेल Bihar Transport: बेतिया डीटीओ का ट्रांसफर...करप्शन में लिप्त 'महिला एमवीआई' अब भी कुर्सी पर ! 1.20 लाख की मासिक रिश्वतखोरी का ऑडियो लीक होने पर DM ने कराया था केस, परिवहन विभाग से निलंबन की थी सिफारिश Viral News: AI से प्यार, फिर डेट और अब शादी! महिला ने अपने चैटबॉट बॉयफ्रेंड से की सगाई, वायरल हुआ पोस्ट

निर्भया केस: दोषी मुकेश का दांव-पेंच फेल, SC ने खारिज की याचिका, फांसी का रास्ता साफ

निर्भया केस: दोषी मुकेश का दांव-पेंच फेल, SC ने खारिज की याचिका, फांसी का रास्ता साफ

29-Jan-2020 10:58 AM

DELHI: निर्भया के गुनहगार मुकेश का दांव-पेंच फेल हो दया है. निर्भया गैंगरेप केस के दोषी मुकेश सिंह की याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया है. याचिका खारिज करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि इसका कोई सबूत नहीं है कि प्रासंगिक दस्तावेज राष्ट्रपति के सामने नहीं रखे गए थे. मुकेश ने अपनी दया याचिका खारिज करने के लिए खिलाफ अर्जी दाखिल की थी.


याचिका खारिज करने के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने अपनी टिप्पणी में कहा कि इस याचिका में कोई मेरिट नहीं है. साथ ही जेल में मुकेश के साथ कथित यातना के आरोपों पर कोर्ट ने कहा कि यह एक आधार नहीं हो सकता है, सभी दस्तावेजों को राष्ट्रपति के सामने रखा गया था. मंगलवार को मुकेश की वकील अंजना प्रकाश ने कहा था कि राष्ट्रपति के सामने कई दस्तावेज नहीं रखे गए थे, इसलिए दया याचिका खारिज होने के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट को विचार करना चाहिए. मुकेश के वकील ने कोर्ट में कहा था कि उसका जेल में यौन उत्पीड़न हुआ था. 


इस मामले में आज फैसला सुनाते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हमने खुद को संतुष्ट करने के लिए राष्ट्रपति के पास भेजे गए सारे दस्तावेजों को देखा. गृह मंत्रालय ने सारे दस्तावेज भेजे थे. मुकेश की याचिका में कोई मेरिट नहीं है. जेल में प्रताड़ना..दया के लिए कोई आधार नहीं है.