Bihar News: सोशल मीडिया के जुनून ने ली जान की बाजी, युवक रेल इंजन पर चढ़कर हुआ घायल Life Style: नकली कॉफी से रहें सावधान, आपकी सुबह की चुस्की बिगाड़ सकती है सेहत Bihar News: विधान परिषद डाटा डिलीट मामले में SIT का गठन, CIBER SP की अगुआई में 6 सदस्यीय टीम करेगी जांच Bihar Crime News: गया में युवक की पीट-पीटकर हत्या, परिजनों का पुलिस के खिलाफ हंगामा Bihar News: इंडो-नेपाल बॉर्डर पर मानव तस्करी की कोशिश नाकाम, एक युवक गिरफ्तार Bihar News: बिहार को मिलेगा नया एयर कनेक्शन, इस एयरपोर्ट से उड़ानें होंगी जल्द शुरू Bihar News: पुलिस टीम पर हमले में 3 जवान घायल, अपराधियों की तलाश में छापेमारी जारी Bihar News: बिहार में गर्मी से बचाव का अनोखा ठिकाना, मिलेगा गोवा जैसा मजा; जानिए... Iran Israel War: खामनेई ने किया जंग का ऐलान, फतह मिसाइल से इजरायल पर हमला; तेल अवीव और तेहरान में भारी तबाही Bihar News: DGP का सख्त आदेश, गवाही से गैरहाजिर पुलिस अधिकारियों के वेतन में होगी कटौती
30-May-2023 11:59 AM
By First Bihar
DELHI: दिल्ली में हुए शराब घोटाला के मामले में जेल में बंद दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम और आप नेता मनीष सिसोदिया को दिल्ली हाई कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। हाई कोर्ट ने सिसोदिया की जमानत याचिका को खारीज कर दिया है। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने कहा कि सिसोदिया पर लगे आरोप काफी गंभीर हैं, हम उन्हें बेल नहीं दे सकते हैं।
दरअसल, दिल्ली शराब घोटाले में फंसे मनीष सिसोदिया बीते फरवरी महीने से ही जेल में बंद हैं। वे लगातार बेल की कोशिश कर रहे हैं लेकिन कोर्ट से उन्हें राहत नहीं मिल पा रही है। सिसोदिया ने नीचली अदालत के फैसले को चुनौती देते हुए बेल के लिए दिल्ली हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। 11 मई को सिसोदिया की याचिका पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया था।
पिछली सुनवाई के दौरान सीबीआई ने मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका का विरोध किया था। कोर्ट ने मंगलवार को अपना फैसला सुनाते हुए कहा कि इस मामले में मनीष सिसोदिया का व्यवहार ठीक नहीं है, वे प्रभावशाली व्यक्ति हैं और सबूतो को प्रभावित कर सकते हैं, ऐसे में उन्हें बेल नहीं दिया जा सकता है। कहा जा रहा है कि दिल्ली हाई कोर्ट से निराशा हाथ लगने के बाद सिसोदिया बेल के लिए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे।