ब्रेकिंग न्यूज़

IAS राज कुमार ने संभाला परिवहन सचिव का पदभार, पदाधिकारियों एवं कर्मचारियों ने किया स्वागत Bihar News: बिहार में दिव्यांग बच्चों के लिए खुलेंगे स्पेशल स्कूल, कैबिनेट में जल्द आएगा प्रस्ताव; नीतीश सरकार का बड़ा प्लान Bihar News: बिहार में दिव्यांग बच्चों के लिए खुलेंगे स्पेशल स्कूल, कैबिनेट में जल्द आएगा प्रस्ताव; नीतीश सरकार का बड़ा प्लान Bihar News: शादी के मंडप से सीधे परीक्षा केंद्र पहुंची नई नवेली दुल्हन, LLB का एग्जाम देकर पति के साथ रवाना हुई ससुराल Bihar News: शादी के मंडप से सीधे परीक्षा केंद्र पहुंची नई नवेली दुल्हन, LLB का एग्जाम देकर पति के साथ रवाना हुई ससुराल Bihar Crime News: बूढ़ी गंडक नदी से बोरे में बंद महिला का शव बरामद, हत्या कर लाश फेंकने की आशंका बिहार विधानसभा में राज्यपाल के अभिभाषण के दौरान माइक खराब, स्पीकर ने दोषियों पर कड़ी कार्रवाई के दिए निर्देश Teacher News: 32 हजार शिक्षकों को मिली बड़ी राहत, अब नहीं जाएगी नौकरी; हाई कोर्ट ने सुनाया फैसला Teacher News: 32 हजार शिक्षकों को मिली बड़ी राहत, अब नहीं जाएगी नौकरी; हाई कोर्ट ने सुनाया फैसला Bihar News: SKMCH में मरीज की मौत पर भारी बवाल, परिजनों और डॉक्टरों के बीच जमकर मारपीट

प्रमोशन में आरक्षण के मुद्दे पर लोकसभा में हंगामा, राजनाथ सिंह बोले- सरकार आज जवाब देगी

प्रमोशन में आरक्षण के मुद्दे पर लोकसभा में हंगामा, राजनाथ सिंह बोले- सरकार आज जवाब देगी

10-Feb-2020 11:13 AM

DELHI : प्रमोशन में आरक्षण को लेकर सुप्रीम कोर्ट के हालिया फैसले के बाद आज लोकसभा में जमकर हंगामा देखने को मिला. लोकसभा की कार्यवाही शुरू होते ही विपक्ष के कई सदस्य सदन में खड़े हो गए और इस मामले पर सरकार का रुख जानने की मांग करने लगे. लोकसभा में हंगामा होता देख रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सदन में जानकारी दी कि सरकार की तरफ से आज इस मामले पर जवाब दिया जाएगा. राजनाथ सिंह ने कहा कि सरकार की तरफ से सामाजिक न्याय मंत्री लोकसभा में जवाब देंगे.


राजनाथ सिंह की तरफ से लोकसभा में दी गई जानकारी के बावजूद विपक्ष के सदस्य प्रश्नोत्तर काल को बाधित करते रहे. जिसके बाद स्पीकर ओम बिरला ने कहा कि जब सरकार इस मामले पर जवाब देने को तैयार है तो फिर विवाद का सवाल ही नहीं उठता.


आपको बता दें कि प्रमोशन में रिजर्वेशन के मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट ने हफ्ते भर पहले एक फैसला दिया है. जिसमें यह कहा गया है कि प्रमोशन में आरक्षण को मौलिक अधिकार की श्रेणी में नहीं रखा जा सकता. सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा है कि कोई भी कोर्ट सरकारों को इसके लिए बाध्य नहीं कर सकता कि वह प्रमोशन में रिजर्वेशन दे. सुप्रीम कोर्ट ने एक मामले में उत्तराखंड हाईकोर्ट के फैसले को खारिज कर दिया था.