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20-Apr-2022 07:57 PM
RANCHI: चारा घोटाले में डोरंडा कोषागार से अवैध निकासी के मामले में सजा काट रहे लालू प्रसाद यादव की जमानत याचिका पर सीबीआई ने अडंगा लगा गिया है. लालू यादव ने झारखंड हाईकोर्ट में जमानत की याचिका दायर कर रखी है. सीबीआई ने आज इस याचिका पर अपना जवाब कोर्ट में दाखिल कर दिया. सीबीआई ने कोर्ट में दिये गये लिखित जवाब में लालू की जमानत के आधार को गलत करार दिया है.
बता दें कि लालू यादव फिलहाल चारा घोटाले के डोरंडा कोषागार से अवैध निकासी के मामले में ही सजायाफ्ता होकर जेल में बंद हैं. लालू यादव चारा घोटाले के पांच मामलों में सजायाफ्ता हो चुके हैं. लेकिन चार मामलों में उन्हें जमानत दी जा चुकी है. दो महीने 21 फरवरी को पहले उन्हें डोरंडा कोषागार से 139.55 करोड़ रूपये की अवैध निकासी के मामले में कोर्ट ने पांच साल कैद की सजा सुनायी थी. इसी मामले में वे सजायाफ्ता होकर फिलहाल दिल्ली के एम्स में इलाज करा रहे हैं.
लालू ने 24 फरवरी को झारखंड हाईकोर्ट में जमानत के लिए याचिका दायर की थी. इसकी पिछली सुनवाई 8 अप्रैल को हुई थी, जिसमें सीबीआई ने जवाब देने के लिए समय मांगा था. झारखंड हाईकोर्ट ने सीबीआई को जवाब देने के लिए समय देते हुए 22 अप्रैल को जमानत याचिका पर फिर से सुनवाई करने का आदेश दिया था. सुनवाई से दो दिन पहले सीबीआई की ओर से झारखंड हाई कोर्ट में जवाब दाखिल कर दिया गया है. सीबीआई के सूत्रों के मुताबिक कोर्ट में दाखिल जवाब में कहा गया है कि लालू जिस आधार पर बेल मांग रहे हैं वह गलत है.
सीबीआई ने कहा है कि लालू प्रसाद ने अपनी जमानत याचिका में दावा किया है कि उन्होंने इस मामले में 41 माह जेल में बिता दिए हैं. जबकि सजा की आधी अवधि 30 माह ही होती है. सजा की आधी अवधि जेल में काट लेने के कारण उन्हें जमानत दे दी जाये. लेकिन सीबीआई ने कहा है कि लालू ने इस मामले में सजा की आधी अवधि पूरी नहीं की है.
वैसे लालू प्रसाद यादव ने अपनी जमानत याचिका में ज्य़ादा उम्र और 17 प्रकार की बीमारियों से ग्रसित होने का भी हवाला दिया है. इसके साथ ही उन्होंने ये भी कहा है कि वे इस मामले में सजा की आधी अवधि जेल में पहले ही पूरी कर चुके हैं. लिहाजा उन्हें जमानत मिलनी चाहिए.
गौरतलब है कि लालू यादव चारा घोटाले के कुल पांच मामलों में सजायाफ्ता हैं. जिनमें से चार मामलों में उन्हें जमानत मिल चुकी है. ऐसे में अगर हाईकोर्ट उन्हें डोरंडा कोषागार मामले में भी जमानत दे देती है तो वे जमानत पर बाहर आ जायेंगे. हालांकि सीबीआई लालू यादव को पहले से मिले चार मामलों में जमानत के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जा चुकी है. सीबीआई ने सुप्रीम कोर्ट से लालू की जमानत रद्द करने की अपील की है, जिस पर सुनवाई हो रही है.