BUXAR: उद्योग मंत्री नीतीश मिश्रा ने बक्सर के भारत प्लस एथनॉल प्लांट का किया दौरा, कंपनी के सीएमडी संजय सिंह ने किया स्वागत बिहार में वज्रपात से 5 लोगों की मौत, मृतकों के आश्रितों को CM नीतीश ने 4-4 लाख रूपये देने का दिया निर्देश Bihar News: बिहार में विधायकों को जल्द मिलेंगे सरकारी बंगले, इस महीने तक तैयार हो जाएंगे 158 फ्लैट Bihar News: बिहार में विधायकों को जल्द मिलेंगे सरकारी बंगले, इस महीने तक तैयार हो जाएंगे 158 फ्लैट Mock Drill: युद्ध जैसे हालात हों तो कैसे रहें सुरक्षित? 7 मई को मॉक ड्रिल में मिलेगी हर जानकारी Bihar Politics: CM नीतीश के घर में चिराग दिखायेंगे ताकत...किया शंखनाद, बहुजन समागम करने का कर दिया ऐलान Bihar Politics: कभी वह दौर था जब लोग अपने घरों से निकलने में डरते थे...आज बिहार की छवि बदली, बिहारियों का सम्मान बढ़ा- HAM Bihar News: बिहार के लेखक की पुस्तक हार्वर्ड तक हुई चर्चित, अंबेडकर, इस्लाम और वामपंथ' ने विश्व पटल पर दर्ज की बौद्धिक उपस्थिति Mock Drill: 7 मई को यहां भी होगा 10 मिनट का ब्लैकआउट, जिला प्रशासन ने जारी किए निर्देश Bihar Bhumi: भूमि संबंधी समस्या-समाधान को लेकर कॉल सेंटर...हुआ करार, आपके लिए हेल्पलाइन नंबर है ......
25-Mar-2023 04:42 PM
By MANOJ KUMAR
MUZAFFARPUR: केंद्रीय मंत्री और बीजेपी सांसद गिरिराज सिंह समेत 23 लोगों को कोर्ट ने बड़ी राहत देते हुए एक मामले में बरी कर दिया। पेट्रोल-डीजल की दरों में वृद्धि के खिलाफ गिरिराज सिंह के नेतृत्व में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने द्वारा ट्रेन रोको अभियान चलाया गया था। इस मामले में गिरिराज सिंह समेत 23 लोगों के खिलाफ नामजद केस दर्ज कराया गया था। इस मामले में मुजफ्फरपुर की एमपी एमएलए कोर्ट ने सभी को राहत देते हुए बरी कर दिया।
जानकारी के मुताबिक, साल 2014 में बढ़ते पेट्रोल-डीजल के दाम को लेकर बीजेपी नेताओं द्वारा ट्रेन रोको अभियान चलाया गया था। इस मामले में मुजफ्फरपुर के तत्कालीन रेल थानाध्यक्ष अरविंद कुमार ने गिरिराज सिंह और सुरेश शर्मा समेत कुल 23 लोगों को नामजद करते हुए केस दर्ज किया था। मामले में 23 लोगों को आरोपित किया गया था। जिसमें मुख्य रूप से केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह के अलावा राज्य के पूर्व मंत्री सुरेश कुमार शर्मा, रामसूरत राय, वैशाली सांसद वीणा देवी, भाजपा के पूर्व जिलाध्यक्ष अरविंद कुमार सिंह को आरोपी बनाया गया था।
इसके साथ ही अंजू रानी, देवांशु किशोर, कमलेश्वर प्रसाद उर्फ केपी पप्पू, आशीष साहू, विनोद कुमार कुशवाहा, देवीलाल, शशिकुमार सिंह, रितेंद्र कुमार उर्फ रितेंद्र प्रकाश शर्मा, दिनेश कुमार उर्फ दिनेश कुमार पुष्पम, धीरेंद्र प्रसाद सिंह उर्फ धीरेंद्र कुमार सिंह, मनीष कुमार अविनाश सुमन कुमार उर्फ सुमन कुमार सिन्हा, रघुनंदन प्रसाद सिंह, मदन चौधरी, रामबाबू राय, गीता देवी और वंदना के खिलाफ भी मामला दर्ज हुआ था। शनिवार को विशेष एमपी एमएलए कोर्ट में सजा के बिंदु पर सुनवाई हुई। इस दौरान सभी 23 आरोपित कोर्ट में मौजूद रहे। कोर्ट ने साक्ष्यों के अभाव में राहत देते हुए सभी को बरी कर दिया।