बिहार में मामूली विवाद ने लिया हिंसक रूप, चाकूबाजी में एक व्यक्ति गंभीर घायल Bihar LPG crisis : मोतिहारी में गैस सिलेंडर को लेकर मारपीट, लाइन में पहले लगने पर दो लोग भिड़े; बिहार में चौथे दिन भी गैस संकट क्या एनडीए में भी क्रॉस वोटिंग का डर? 5वीं सीट को लेकर NDA का ‘मास्टर प्लान’, विधायकों को वोटिंग तक पटना नहीं छोड़ने का निर्देश Pawan Singh : Monalisa के बयान से फिर चर्चा में Pawan Singh और Akshara Singh का रिश्ता, भोजपुरी इंडस्ट्री के पुराने विवाद पर खुलासा Bihar News : NEET छात्रा रेप-मौत केस: शंभू गर्ल्स हॉस्टल मालिक मनीष रंजन की जमानत पर आज फैसला, पोक्सो कोर्ट में सुनवाई Bihar Rajya Sabha Election : महागठबंधन के विधायकों में NDA ने लगाई सेंध ! नीतीश के ख़ास नेता का दावा, बोले ... एक या दो नहीं बल्कि 12 विधायक संपर्क में हैं ... Bihar News : बिहार में CBSE के नाम पर चल रहा फर्जीवाड़ा, पटना के दो स्कूलों पर FIR ; जानिए क्या है मामला Bihar APAR ID : बिहार में 64 लाख छात्रों ने अभी तक नहीं करवाया यह काम, इन योजनाओं का अब नहीं मिलेगा लाभ LPG Crisis Patna : पटना समेत राज्य में घरेलू गैस सिलिंडर की किल्लत, सरकार ने ऑनलाइन और ऑफलाइन बुकिंग के लिए किए अहम फैसले; जानिए क्या है नया नियम Bihar News : बिहार में राजस्व कर्मियों की हड़ताल के बीच सरकार की नई व्यवस्था, जमीन के काम नहीं होंगे प्रभावित
29-Jul-2020 04:12 PM
DESK : जानबूझकर Tax चोरी करने वाले सावधान हो जाएं. टैक्स चोरी एक बहुत बड़ा क्राइम है. आयकर विभाग के नियमों के अनुसार टैक्स चोरी करने वालों के खिलाफ कठोर सजा का प्रावधान है.
कोई भी शख्स टैक्स, जुर्माने या ब्याज को कम करने या गिरवी रखने या अपनी आय को रिपोर्ट करने में किसी भी तरीके से धोखाधड़ी का प्रयास करता है, तो उसे 3 महीने से लेकर 7 साल तक की जेल हो सकती है. इसके अलावे कड़ा जुर्माना भी भरना पड़ेगा.
आयकर विभाग की धारा 276 (C) के तहत अगर कोई शख्स 25 लाख रुपये से ज्यादा का टैक्स छुपाने की कोशिश करता है, तो उसे सजा के तौर पर न्यूनतम 6 महीने की जेल हो सकती है औऱ अधिकतम 6 महीने तक की जेल हो सकती है. वहीं Section 276C (2) के तहत अगर छुपाया गया टैक्स 25 लाख रुपये से ज्यादा नहीं होता है तो करदाता को न्यूनतम 3 महीने की जेल हो सकती है, तो अधिकतम 2 साल तक की हो सकती है. लेकिन इसके शर्त यह है कि इस धारा के अंतर्गत तभी मामला दर्ज कराया जा सकता है, जब आपने जानबूझकर टैक्स छुपाया हो.