ब्रेकिंग न्यूज़

Bihar Election 2025: बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर AAP का बड़ा एलान, पटना पहुंचे केजरीवाल के नेता ने बताया चुनावी प्लान Bihar Election 2025: बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर AAP का बड़ा एलान, पटना पहुंचे केजरीवाल के नेता ने बताया चुनावी प्लान Bihar Crime News: पटना के इस मशहूर मंदिर में खूनी खेल, बदमाशों ने युवक के सिर में दागी गोली; हत्या की वारदात से हड़कंप Bihar Crime News: पटना के इस मशहूर मंदिर में खूनी खेल, बदमाशों ने युवक के सिर में दागी गोली; हत्या की वारदात से हड़कंप BIHAR: पूर्वी चंपारण का कुख्यात अपराधी जानू गिरफ्तार, देसी पिस्टल और कारतूस बरामद Bihar Crime News: दहेज के लिए गर्भवती नवविवाहिता की हत्या, ससुराल वाले फरार Bihar Mansoon Update: बिहार में मानसून ने दी दस्तक, कई जिलों में भारी बारिश का अलर्ट; इस दिन तक पूरे राज्य में होगा एक्टिव Bihar Mansoon Update: बिहार में मानसून ने दी दस्तक, कई जिलों में भारी बारिश का अलर्ट; इस दिन तक पूरे राज्य में होगा एक्टिव Bihar Crime News: गैस एजेंसी से दिनदहाड़े डेढ़ लाख की लूट, पुलिस छापेमारी में जुटी Bihar Cabinet Decision: बिहार के इन 6 एयरपोर्ट को मिलेगा नया जीवन, उड़ान योजना के तहत होगा विकास; सरकार ने बनाया खास प्लान

इमरान खान और उनकी पत्नी को बड़ी राहत, तोशाखाना मामले में मिली 14 साल की सजा सस्पेंड

इमरान खान और उनकी पत्नी को बड़ी राहत, तोशाखाना मामले में मिली 14 साल की सजा सस्पेंड

01-Apr-2024 06:40 PM

By First Bihar

DESK: पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान को इस्लामाबाद हाई कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। कोर्ट ने तोशाखाना मामले में इमरान और उनकी पत्नी बुशरा बीबी को मिली 14 साल की सजा को सस्पेंड कर दिया है।


दरअसल, पाकिस्तान में हुए आम चुनाव से पहले पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान और उनकी पत्नी बुशरा बीबी पर तोशाखाना से मिले सरकार गिफ्ट में भ्रष्टाचार करने के आरोप लगे थे। जिसके बाद जवाबदेही अदालत ने दोनों को 14-14 साल की सजा सुनाई थी। 


इमरान और बुशरा ने नीचली अदालत के फैसले को इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चुनौती दी थी। हाई कोर्ट की दो जजों की पीठ ने मामले की सुनवाई की। कोर्ट ने दोनों की सजा को सस्पेंड करते हुए दोनों को अस्थाई जमानत दे दी हालांकि कोर्ट ने यह भी कहा है कि दोषसिद्धि के खिलाफ उनकी अपील पर ईद की छुट्टियों के बाद सुनवाई होगी।


ऐसा भी हो सकता है कि फिलहाल दोनों को रिहा नहीं किया जाए, क्योंकि दोनों को अन्य मामलों में भी दोषी करार दिया गया है। उन मामलों में आरोप मुक्त होने तक उन्हें रिहा नहीं किया जा सकता है। बता दें कि इमरान पर आरोप है कि प्रधानमंत्री रहते हुए तोशाखाना में मिले महंगे सरकारी उपहारों को बिना किमत चुकाए या काफी कम कीमत चुकाकर अपने पास रख लेते थे।