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हत्या के मामले में बेगूसराय कोर्ट ने सुनाई सजा, 5 आरोपित को आजीवन कारावास की सजा

हत्या के मामले में बेगूसराय कोर्ट ने सुनाई सजा, 5 आरोपित को आजीवन कारावास की सजा

05-Jul-2024 10:20 PM

By HARERAM DAS

BEGUSARAI: बेगूसराय कोर्ट ने हत्या के एक मामले में 5 आरोपित को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। बेगूसराय कोर्ट के अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश आनंद कुमार सिंह की अदालत ने राम गोपाल राय हत्याकांड मामले की सुनवाई करते हुए इस मामले के पांच आरोपित को यह सजा सुनाई। 


बता दें कि साहेेबपुर कमाल थाना के रघुनाथपुर निवासी सूचक बालेश्वर राय ने अपने प्राथमिकी में बताया कि 16 अगस्त 2013 को 5:00 बजे सुबह में ग्राम रघुनाथपुर में ग्रामीण सचिदा राय, बाबूलाल राय, रोहित राय, रणधीर राय, अमल राय ने घेर कर राम गोपाल राय को गोली मार कर हत्या कर दिया था। अभियोजन की ओर से एपीपी राम प्रकाश यादव और राजकुमार महतो ने कुल 10 गवाहों की गवाही कराई गई। 


जिसके बाद न्यायालय ने आज पांचों आरोपित को रामगोपाल राय की हत्या में दोषी पाकर भारतीय दंड विधान की धारा 302 में आजीवन कारावास एवं 25000 अर्थ दंड की सजा सुनाई एवं भारतीय दंड विधान की धारा 326 में 10 साल सश्रम कारावास एवं 10000 अर्थ दंड की सजा सुनाई एवं भारतीय दंड विधान की धारा 147 में 2 साल  सश्रम  कारावास एवं 2000 अर्थदंड की सजा सुनाई एवं भारतीय दंड विधान की धारा 148 में दोषी पाकर 3 साल सश्रम कारावास एवं 3000 अर्थ दंड की सजा सुनाई एवं शस्त्र अधिनियम की धारा 27 में दोषी पाकर 3 साल  सश्रम कारावास एवं 10000 अर्थ दंड की सजा सुनाई।

BEGUSARAI: बेगूसराय कोर्ट ने हत्या के एक मामले में 5 आरोपित को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। बेगूसराय कोर्ट के अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश आनंद कुमार सिंह की अदालत ने राम गोपाल राय हत्याकांड मामले की सुनवाई करते हुए इस मामले के पांच आरोपित को यह सजा सुनाई। 


बता दें कि साहेेबपुर कमाल थाना के रघुनाथपुर निवासी सूचक बालेश्वर राय ने अपने प्राथमिकी में बताया कि 16 अगस्त 2013 को 5:00 बजे सुबह में ग्राम रघुनाथपुर में ग्रामीण सचिदा राय, बाबूलाल राय, रोहित राय, रणधीर राय, अमल राय ने घेर कर राम गोपाल राय को गोली मार कर हत्या कर दिया था। अभियोजन की ओर से एपीपी राम प्रकाश यादव और राजकुमार महतो ने कुल 10 गवाहों की गवाही कराई गई। 


जिसके बाद न्यायालय ने आज पांचों आरोपित को रामगोपाल राय की हत्या में दोषी पाकर भारतीय दंड विधान की धारा 302 में आजीवन कारावास एवं 25000 अर्थ दंड की सजा सुनाई एवं भारतीय दंड विधान की धारा 326 में 10 साल सश्रम कारावास एवं 10000 अर्थ दंड की सजा सुनाई एवं भारतीय दंड विधान की धारा 147 में 2 साल  सश्रम  कारावास एवं 2000 अर्थदंड की सजा सुनाई एवं भारतीय दंड विधान की धारा 148 में दोषी पाकर 3 साल सश्रम कारावास एवं 3000 अर्थ दंड की सजा सुनाई एवं शस्त्र अधिनियम की धारा 27 में दोषी पाकर 3 साल  सश्रम कारावास एवं 10000 अर्थ दंड की सजा सुनाई।