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गया गैंगरेप कांड के 9 दोषियों को उम्रकैद की सजा, पति के सामने पत्नी और बेटी के साथ हुई थी दरिंदगी

गया गैंगरेप कांड के 9 दोषियों को उम्रकैद की सजा, पति के सामने पत्नी और बेटी के साथ हुई थी दरिंदगी

18-Mar-2021 07:10 AM

GAYA : गया के बहुचर्चित गैंगरेप कांड के 9 दोषियों को कोर्ट ने उम्र कैद की सजा सुनाई है। गया जिले के कोंच थाना के सोनडीहा के पास मां-बेटी के साथ सामूहिक दुष्कर्म के दोषियों को पॉस्को कोर्ट ने सश्रम आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। इसके अलावा सभी दोषियों को 26-26 हजार रुपे का जुर्माना भी लगाया गया है। कोर्ट ने पहले ही इन सभी को दोषी करार दिया था और बुधवार को सजा का ऐलान किया गया। 


गया स्थित पॉस्को कोर्ट के विशेष जज नीरज कुमार ने दुष्कर्म के मामले के अभियुक्त नवलेश पासवान, निर्भय पासवान, रामू पासवान, उमेश पासवान, रमेश पासवान, ललन पासवान उर्फ कारू पासवान, भोला पासवान, उपेंद्र उर्फ भुंदुल पासवान, प्रकाश पासवान को दोषी करार देते हुए सजा सुनाई है। वहीं सबूत के अभाव में दीपक कुमार, गौरव कुमार, शिवम कुमार, बबलू उर्फ पिंटू पासवान को कोर्ट ने रिहा कर दिया था। 


गया के इस बहुचर्चित गैंगरेप कांड में दोषियों ने पति के साथ जा रही उसकी पत्नी और बेटी को सुनसान सड़क पर घेर लिया था और फिर पति के सामने ही पत्नी और उसकी बेटी के साथ गैंगरेप को अंजाम दिया था।