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ड्राइविंग लाइसेंस हो गया है एक्सपायर तो न लें टेंशन, 30 जून तक सरकार ने दी मोहलत

ड्राइविंग लाइसेंस हो गया है एक्सपायर तो न लें टेंशन, 30 जून तक सरकार ने दी मोहलत

31-Mar-2020 09:04 AM

DESK :  लॉकडाउन को देखते हुए केंद्र सरकार ने ड्राइविंग लाइसेंस, परमिट, रजिस्ट्रेशन जैसे दस्तावेजों को लेकर एक बड़ा निर्णय लिया है. सरकार के इस फैसले से वैसे लोगों को बड़ी राहत मिलेगी जिनका यह डॉक्यूमेंट 1 फरवरी 2020 तक एक्सपायर हो रहा था.

 सरकार के नए आदेश के बाद अब ड्राइविंग लाइसेंस, परमिट और रजिस्ट्रेशन जैसे दस्तावेजों की वैधता 30 जून तक बढ़ा दी गई है, इस संबंध में सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने सभी राज्यों को एक एडवाइजरी जारी की है,ॉ.

 सरकार की तरफ से जारी की गई एडवाइजरी में सभी राज्यों से आग्रह किया गया है कि वे मोटर वाहन कानून और नियम के तहत उन दस्तावेजों को 30 जून तक वैध माने जिन की वैधता 1 फरवरी 2020 को समाप्त हो गई है. और देशव्यापी बंद के कारण उनको उनको अभी रिन्यू नहीं  कराया जा सकता है. जिन दस्तावेजों की वैधता की अवधि बढ़ाई गई है उसमें मोटर वाहन कानून के तहत फिटनेस प्रमाण पत्र सभी प्रकार के लाइसेंस पंजीकरण संबंधी कई दस्तावेज शामिल है.