ब्रेकिंग न्यूज़

BIHAR CRIME : फल्गु नदी से मिला कारतूस भरा ट्रॉली बैग!3 महीने बाद खुला राज, रिटायर्ड फौजी से जुड़ा मामला बिहार के इस जिले में लाखों का नुकसान, टेंट गोदाम और हार्डवेयर दुकान स्वाहा; इलाके में मचा हडकंप Bihar PNG scheme : LPG संकट के बीच बिहार में बड़ा धमाका! अब पाइप से मिलेगी गैस, 24 घंटे में PNG कनेक्शन का आदेश जारी BIHAR NEWS : गांधी मैदान से सीधे ललन सिंह के घर पहुंचे निशांत, 15 मिनट की बंद कमरे में बैठक से बिहार की राजनीति गरम Bihar News : DM को गुमराह, फिर गिरफ्तारी… और थाने से फरार! पुलिस कस्टडी से भागा माइनिंग इंस्पेक्टर,अवैध बालू खनन सिंडिकेट पर बड़ा खुलासा Bihar news : बिहार सरकार का बड़ा फैसला: अब नहीं लगेगा 21 दिन! बिहार में 24 घंटे में मिलेगा Death Certificate; इस वजह से हुआ बदलाव Patna Eid Namaz 2026 : बदली परंपरा: 20 साल में पहली बार ईद पर गांधी मैदान नहीं पहुंचे नीतीश कुमार, निशांत की एंट्री BIHAR NEWS : पटना में ‘मिट्टी पर बना पुल’ भरभराकर गिरा! घटिया निर्माण ने ली मजदूर की जान, ग्रामीणों का फूटा गुस्सा Free Ration : अप्रैल में मिलेगा तीन महीने का तिगुना राशन! केंद्र ने राशन कार्ड धारकों के लिए बड़ी घोषणा Bihar teacher transfer : बिहार में शिक्षक ट्रांसफर का बड़ा अपडेट! 5.87 लाख शिक्षकों के तबादले पर रोक, जल्द होने जा रहा यह काम

Home / news / दिल्ली शराब घोटाला मामले में अरविंद केजरीवाल को ईडी का समन, 2 नवम्बर...

दिल्ली शराब घोटाला मामले में अरविंद केजरीवाल को ईडी का समन, 2 नवम्बर को पूछताछ के लिए बुलाया

30-Oct-2023 09:57 PM

By First Bihar

DESK: दिल्ली शराब घोटाला मामले में आम आदमी पार्टी के संयोजक व दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को ईडी ने समन भेजा है। उन्हें 2 नवम्बर को ईडी के दफ्तर में पेश होने को कहा गया है। जहां अरविंद केजरीवाल से ईडी पूछताछ करेगी। 


बता दें कि दिल्ली शराब घोटाला मामले में दिल्ली के पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया फरवरी से जेल में हैं। आम आदमी पार्टी उनकी रिहाई की मांग लगातार कर रही है। मनीष सिसोदिया ने पहले हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था लेकिन हाईकोर्ट ने उनकी याचिका खारिज कर दी थी। 


जिसके बाद उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी। दिल्ली शराब घोटाला मामले में दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने भी खारिज कर दी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ट्रायल कोर्ट इस मामले की सुनवाई 6 से 8 महीने में पूरी करे। प्रोसेस नहीं होने पर अर्जी फिर से दी जा सकती है।