ब्रेकिंग न्यूज़

रातभर तड़पती रही मरीज, सुबह फूटा मंत्री का गुस्सा, बोले.. हॉस्पिटल है ईद की छुट्टी मनाने का थोड़े है बिहार में बैंक कर्मियों की प्रताड़ना से परेशान महिला ने की खुदकुशी, लिया था इतना लोन बिहार में बैंक कर्मियों की प्रताड़ना से परेशान महिला ने की खुदकुशी, लिया था इतना लोन Bihar News: शादी का झांसा देकर विधवा से ढाई लाख की ठगी, साइबर थाना में केस दर्ज Bihar News: 31 मार्च से पहले निपटा लें यह जरूरी काम, नहीं तो बंद हो जाएगी पेंशन Bihar News: 31 मार्च से पहले निपटा लें यह जरूरी काम, नहीं तो बंद हो जाएगी पेंशन Bihar Crime : पटना में रहस्यमय मौत! चलते-चलते गिरा शख्स, CCTV में कैद आखिरी पल, पटना जंक्शन के पास मची अफरातफरी KVS Admission 2026: एक फॉर्म से कितने स्कूलों में कर सकते अप्लाई? जानिए पूरी प्रक्रिया और जरूरी सावधानियां बिहार में वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन पर लगातार दूसरे दिन पथराव, रेल यात्रियों में दहशत बिहार में वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन पर लगातार दूसरे दिन पथराव, रेल यात्रियों में दहशत

Home / news / दिल्ली प्रदूषण मामले में SC सख्त, कहा - जब तक हम नहीं...

दिल्ली प्रदूषण मामले में SC सख्त, कहा - जब तक हम नहीं कहते लागू रहेगा ग्रैप 4

18-Nov-2024 12:08 PM

By First Bihar

PATNA : बढ़ते प्रदूषण को देखते हुए दिल्ली-एनसीआर में जीआरएपी के चौथे चरण को लागू करने की घोषणा कर दी गई। जो सोमवार सुबह आठ बजे से प्रभावी होंगे। अब इसी मामले में बड़ा सुप्रीम कोर्ट ने सख्त टिप्पणी की है।


दरअसल, सुप्रीम कोर्ट ने आज वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (CAQM) को फटकार लगाई है। इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने अधिकारियों को उसके आदेश के बिना ग्रैप-4 के प्रतिबंधों को हटाने से भी रोक दिया है।


सुप्रीम कोर्ट ने अधिकारियों से पूछा कि दिल्ली-एनसीआर में ग्रैप-3 लागू करने में 3 दिन की देरी क्यों हुई।


सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वह एक आदेश पारित करने का प्रस्ताव कर रहा है कि अधिकारी अदालत की इजाजत के बिना ग्रैप चरण 4 से नीचे नहीं जाएंगे, भले ही वायु गुणवत्ता सूचकांक (AQI) 300 से नीचे चला जाए।


इस दौरान दिल्ली सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि ग्रैप-4 आज से लागू हो गया है। कोर्ट ने मामले को सूची के अंत में रखा क्योंकि उसने GRAP 3 और 4 के प्रतिबंधों को लागू करने के लिए दिल्ली सरकार द्वारा उठाए गए कदमों की जानकारी मांगी है।