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31-Jul-2024 08:47 PM
By First Bihar
KAIMUR: कोर्ट के आदेश का पालन नहीं करना भभुआ एसपी को भारी पड़ गया। कोर्ट ने एसपी पर 5 हजार का जुर्माना लगाया है जो उनके वेतन से काटा जाएगा। अपर जिला जज रजनी कुमारी ने यह आदेश दिया। इसे लेकर जिले के डीएम को भी पत्र भेजा गया है। कहा गया है कि हर्जाने की राशि एसपी के वेतन से कटौती कर जिला विधिक सेवा प्राधिकार में जमा कराया जाए।
बता दें कि भभुआ थाना क्षेत्र के पलका गांव की नेहा खातून उर्फ प्रियंका की गिरफ्तारी को लेकर 28 नवंबर 2023 को गैरजमानती वारंट जारी किया था। आदेश का अनुपालन नहीं होने पर कोर्ट ने 10 जून 2024 को संबंधित थानेदार को कारण बताओ नोटिस जारी किया था। लेकिन इसके बावजूद आदेश का अनुपालन नहीं किया गया तब कोर्ट ने 18 जुलाई को भभुआ एसपी को थानेदार का वेतन बंद करने का आदेश दिया।
वही शाहाबाद के डीआईजी को भी पत्र भेजकर मामले से अवगत कराया गया लेकिन ना तो आरोपित को कोर्ट में पेश किया गया और ना ही कोर्ट के नोटिस का ही जवाब दिया गया। इस मामले को गंभीरता से लेते हुए कोर्ट ने भभुआ के एसपी पर 5 हजार रूपये का आर्थिक जुर्माना लगाया है। अब यह रकम एसपी के वेतन से काटा जाएगा और जिसे जिला विधिक सेवा प्राधिकार में जमा कराया जाएगा।
KAIMUR: कोर्ट के आदेश का पालन नहीं करना भभुआ एसपी को भारी पड़ गया। कोर्ट ने एसपी पर 5 हजार का जुर्माना लगाया है जो उनके वेतन से काटा जाएगा। अपर जिला जज रजनी कुमारी ने यह आदेश दिया। इसे लेकर जिले के डीएम को भी पत्र भेजा गया है। कहा गया है कि हर्जाने की राशि एसपी के वेतन से कटौती कर जिला विधिक सेवा प्राधिकार में जमा कराया जाए।
बता दें कि भभुआ थाना क्षेत्र के पलका गांव की नेहा खातून उर्फ प्रियंका की गिरफ्तारी को लेकर 28 नवंबर 2023 को गैरजमानती वारंट जारी किया था। आदेश का अनुपालन नहीं होने पर कोर्ट ने 10 जून 2024 को संबंधित थानेदार को कारण बताओ नोटिस जारी किया था। लेकिन इसके बावजूद आदेश का अनुपालन नहीं किया गया तब कोर्ट ने 18 जुलाई को भभुआ एसपी को थानेदार का वेतन बंद करने का आदेश दिया।
वही शाहाबाद के डीआईजी को भी पत्र भेजकर मामले से अवगत कराया गया लेकिन ना तो आरोपित को कोर्ट में पेश किया गया और ना ही कोर्ट के नोटिस का ही जवाब दिया गया। इस मामले को गंभीरता से लेते हुए कोर्ट ने भभुआ के एसपी पर 5 हजार रूपये का आर्थिक जुर्माना लगाया है। अब यह रकम एसपी के वेतन से काटा जाएगा और जिसे जिला विधिक सेवा प्राधिकार में जमा कराया जाएगा।