ब्रेकिंग न्यूज़

Bihar Bhumi : सरकारी जमीन पर फर्जी जमाबंदी पर बड़ा आदेश, 45 दिन में रद्द होगी अवैध जमाबंदी; गड़बड़ी करने पर CO भी नपेंगे Bihar News : स्कूल के लिए निकली 4 छात्राएं एक साथ लापता, SSP ने गठित की SIT; हर बिंदु पर खोजबीन जारी property tax Patna : पटना संपत्ति कर निर्धारण की समय-सीमा तय, इस डेट तक नई संपत्तियों की पहचान अनिवार्य e-rickshaw ban : नेशनल और स्टेट हाईवे पर ई-रिक्शा का परिचालन बंद, जुगाड़ गाड़ियों पर भी पूर्ण प्रतिबंध NEET student case : शंभू गर्ल्स हॉस्टल में NEET छात्रा की मौत का रहस्य : शुरू हुई SIT की जांच तो IMA से पत्र लिखवा खुद को पाक-साफ़ बताने में जुटा प्रभात मेमोरियल हॉस्पिटल NEET student case : नीट छात्रा मौत मामले में मोबाइल खोलेगा राज, ज्यादा बातचीत वाले फोन नंबरों की जांच शुरू Tufcon TMT : Tufcon TMT द्वारा उच्च प्राथमिक विद्यालय योगीटांड़ गिरिडीह में 220 कंबलों का वितरण, जरूरतमंदों को मिली ठंड से राहत Bihar liquor mafia : बिहार में शराब माफियाओं पर बड़ा एक्शन, 24 तस्करों पर कसेगा शिकंजा; सम्राट चौधरी के आदेश पर ऐक्शन Bihar weather update : बिहार में घना कोहरा, 19-20 जनवरी को येलो अलर्ट; तापमान में जल्द बढ़ोतरी से मिलेगी राहत क्या यही शराबबंदी है? शराब तस्करी के नये-नये हथकंडे अपना रहे धंधेबाज, डाक पार्सल वैन से 22 लाख की विदेशी वाइन बरामद

छात्रा से छेड़खानी करने वाले मास्टर साहब को जेल, कोर्ट ने सुनाई दो साल की सजा

छात्रा से छेड़खानी करने वाले मास्टर साहब को जेल, कोर्ट ने सुनाई दो साल की सजा

17-Jul-2021 08:39 AM

GAYA : बिहार के गया जिले में सातवीं की छात्रा से छेड़खानी के एक मामले में कोर्ट में दोषी पाए गए टीचर को 20 हजार रुपये जुर्माना और 2 साल की सजा सुना दी है. आरोपी भोजपुर जिले के जगदीशपुर का रहने वाला है. 


अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश तृतीय संगम सिंह की अदालत ने उसे 20 हजार रुपये जुर्माना भी लगाया है. मिली जानकारी के अनुसार मामला डेल्हा थाना क्षेत्र से जुड़ा है.16 दिसंबर 2011 को आरोपी राजू कुमार ने छात्रा के घर ट्यूशन पढ़ाने के बहाने लौटने के क्रम में उसके साथ जबरदस्ती छेड़खानी की थी. पीड़िता ने जब चिल्लाया तो उसकी मां वहां पर पहुंच गई थी. उसके बाद राजू कुमार उसे छोड़ कर भाग गया था.


इस मामले में अभियोजन पक्ष की ओर से कुल 4 गवाहों की गवाही कराई गई. अभियोजन पक्ष की ओर से सहायक लोक अभियोजक ज्ञानसागर और अपर लोक अभियोजक अरविंद कुमार ने बहस की थी. बचाव पक्ष के अधिवक्ता सत्यनारायण सिंह और राज किशोर सिंह ने बहस की थी.