पटना में अवैध अतिक्रमण के खिलाफ फिर गरजेगा जिला प्रशासन का बुलडोजर, इस दिन से शुरू होगा विशेष अभियान पटना में अवैध अतिक्रमण के खिलाफ फिर गरजेगा जिला प्रशासन का बुलडोजर, इस दिन से शुरू होगा विशेष अभियान ‘गुंडों के दम पर चल रही TMC’, गिरिराज सिंह का ममता बनर्जी पर बड़ा हमला हर्ष फायरिंग केस में बुरे फंसे जीतनराम मांझी के करीबी, HAM प्रवक्ता दानिश रिजवान के खिलाफ केस दर्ज हर्ष फायरिंग केस में बुरे फंसे जीतनराम मांझी के करीबी, HAM प्रवक्ता दानिश रिजवान के खिलाफ केस दर्ज अब पहले से भी अधिक महंगी और लग्जरी गाड़ियों से घूमेंगे बिहार के मंत्री और अधिकारी, सरकार ने जारी किया आदेश अब पहले से भी अधिक महंगी और लग्जरी गाड़ियों से घूमेंगे बिहार के मंत्री और अधिकारी, सरकार ने जारी किया आदेश ‘देश में दो ही खलनायक- पहला मुसलमान और दूसरा सवर्ण’, बृजभूषण शरण सिंह के बयान से गरमाई सियासत ‘देश में दो ही खलनायक- पहला मुसलमान और दूसरा सवर्ण’, बृजभूषण शरण सिंह के बयान से गरमाई सियासत चोरनिया कांड में बड़ा एक्शन: SHO समेत पूरी टीम सस्पेंड, लापरवाही बरतने पर SSP ने की कार्रवाई
25-Apr-2024 10:24 PM
By First Bihar
PATNA: छह महीने से ज्यादा समय तक जेल में रहने वालों के लिए बुरी खबर है। बिहार सरकार ने यह फैसला लिया है कि ऐसे लोग कभी मुखिया और सरपंच नहीं बन पाएंगे। उन्हें पंचायत चुनाव से वंचित रखा जाएगा। पंचायती राज विभाग ने इसे लेकर जहानाबाद के डीएम को पत्र लिखा है।
दरअसल जहानाबाद के जिलाधिकारी ने जेल की सजा काट रहे व्यक्ति के वार्ड सचिव का चुनाव लड़ने संबंधी मार्गदर्शन पंचायती राज विभाग से मांगा था। जिसके जवाब में पंचायती राज विभाग के अपर मुख्य सचिव मिहिर कुमार सिंह ने जहानाबाद के डीएम को पत्र लिखा है।
डीएम को भेजे गये पत्र में इस बात का जिक्र है कि 6 माह से ज्यादा समय तक जेल में सजा काटने वाला व्यक्ति पंचायत प्रतिनिधि का चुनाव या फिर ग्राम पंचायत के तहत स्थित किसी वार्ड के वार्ड सचिव का चुनाव नहीं लड़ पाएगा। ऐसे लोगों को कभी भी चुनाव लड़ने की अनुमति नहीं दी जा सकती। ऐसा व्यक्ति वार्ड सचिव का चुनाव भी नहीं लड़ सकता।