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24-Feb-2022 12:12 PM
BHAGALPUR : पूर्व मुख्यमंत्री और राजद अध्यक्ष लालू यादव की मुसीबतें कम होती नहीं दिख रही हैं। पिछले दिनों रांची की सीबीआई कोर्ट ने चारा घोटाला के डोरंडा कोषागार से अवैध निकासी के मामले में दोषी पाते हुए लालू यादव पर 60 लाख रूपए जुर्माना के साथ 5 साल की सजा सुनाई थी।
अब भागलपुर-बांका कोषागार से अवैध निकासी के मामले में लालू यादव की 25 फरवरी को पटना की सीबीआई कोर्ट में पेशी में होनी है। बीते 16 फरवरी को पटना की सीबीआई कोर्ट ने भागलपुर-बांका कोषागार मामले में सुनवाई करते हुए ये निर्देश दिया था। सुनवाई सीबीआई के विशेष न्यायाधीश प्रजेश कुमार सिंह की अदालत में कांड संख्या आरसी 63 (ए)/96 में हुई।
इसके बाद चारा घोटाला मामले में कोर्ट ने निर्देश जारी कर सभी आरोपियों को 25 फरवरी को कोर्ट में पेश करने को कहा। बांका-भागलपुर कोषागार से अवैध निकासी मामले में कोर्ट ने लालू यादव, आरके राणा समेत 3 आरोपियों के खिलाफ नोटिस जारी किया था। लालू यादव के वकील नेसुधीर कुमार सिन्हा ने कोर्ट में आवेदन देकर प्रोडक्शन वारंट जारी करने की मांग की थी।
इस संबंध में अधिवक्ता सुधीर कुमार सिन्हा ने बताया कि लालू यादव अभी 47 (ए)/96 में बिरसा मुंडा होटवार रांची जेल में हैं। जिस मामले में प्रोडक्शन वारंट जारी करने की मांग की गयी है। वो मामला आरसी 63( ए)/96 से जुड़ा है। मामला भागलपुर के बांका कोषागार से 46 लाख रुपये का अवैध निकासी का है। जिसमें लालू यादव समेत कुल 26 लोगों के खिलाफ सुनवाई चल रही है।