ब्रेकिंग न्यूज़

गया जी में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा का रोड शो, डॉ. प्रेम कुमार के समर्थन में मांगा वोट Bihar Election 2025: 6 नवंबर को महिलाओं के बैंक खातों में 10-10 हजार भेजने पर कांग्रेस ने जताई आपत्ति, चुनाव आयोग से की शिकायत Bihar Election 2025: 6 नवंबर को महिलाओं के बैंक खातों में 10-10 हजार भेजने पर कांग्रेस ने जताई आपत्ति, चुनाव आयोग से की शिकायत Bihar Election 2025: बिहार वोटिंग से पहले पुलिस का बड़ा एक्शन, हथियार और गहनों के साथ 23 लाख कैश बरामद Bihar Election 2025: बिहार वोटिंग से पहले पुलिस का बड़ा एक्शन, हथियार और गहनों के साथ 23 लाख कैश बरामद Bihar Election 2025: मुजफ्फरपुर में चिराग पासवान की रैली में भारी हंगामा, देरी से पहुंचने पर लोगों ने किया बवाल, फेंकी कुर्सियां Bihar Election 2025: मुजफ्फरपुर में चिराग पासवान की रैली में भारी हंगामा, देरी से पहुंचने पर लोगों ने किया बवाल, फेंकी कुर्सियां Bihar Election 2025 : सवालों के घेरे में RJD कैंडिडेट लल्लू मुखिया ! ललन सिंह के रोड शो में जाना और JDU प्रत्याशी के पक्ष में प्रचार करने पर युवक को दी गई तालिबानी सजा ...बेरहमी से की गई पिटाई Bihar Election 2025: बिहार में पोलिंग स्टाफ को मात्र इतने रुपए में मिलेगा मस्त भोजन; पूरी-सब्जी से लेकर सत्तू तक की व्यवस्था; देखिए.. रेट लिस्ट Bihar Election 2025: बिहार में पोलिंग स्टाफ को मात्र इतने रुपए में मिलेगा मस्त भोजन; पूरी-सब्जी से लेकर सत्तू तक की व्यवस्था; देखिए.. रेट लिस्ट

एयरलाइन कंपनिया पैसा करेंगी वापस ! सुप्रीम कोर्ट ने केन्द्र सरकार और DGCA को दी है नोटिस

एयरलाइन कंपनिया पैसा करेंगी वापस ! सुप्रीम कोर्ट ने केन्द्र सरकार और DGCA को दी है नोटिस

28-Apr-2020 11:20 AM

DESK : एयरलाइन कंपनियों के पैसा रिफंड का मामला  सुप्रीम कोर्ट में जा चुका है। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार और नागर विमानन महानिदेशालय यानी डीजीसीए को नोटिस जारी किया है।  एक एनजीओ की ओर से दायर याचिका में कैंसल किए गए एयर टिकटों का पैसा वापस करने का एयरलाइंस को निर्देश देने की मांग की गई है।


एयर टिकट लेने वाले यात्रियों को रिफंड की बजाए एयरलाइन कंपनिया अगले एक साल तक के लिए टिकट बुकिंग की सुविधा दे रही हैं। कहने का मतलब ये है कि आपका एयर टिकट जिस रूट का है या जिस कीमत में है, उसी रूट या कीमत में एक बार सफर कर सकते हैं। यानी एयरलाइन कंपनियां रिफंड के पैसे नहीं दे रही हैं।


प्रवासी लीगल सेल नाम के एनजीओ की याचिका में कहा गया है कि एयरलाइन कंपनियों ने कैंसल किए गए टिकटों के फुल रिफंड के एवज में एक साल की वैधता के क्रेडिट शेल देने की बात कही है। यह मई 2008 में डीजीसीए द्वारा जारी सिविल एविएशन रिक्वायरमेंट का उल्लंघन है। याचिका के मुताबिक डीजीसीए ने साफ कहा है कि एयरलाइंस कंपनियों द्वारा क्रेडिट शेल में रिफंड अमाउंट डालने का विकल्प ग्राहक का विशेषाधिकार होगा। एयरलाइंस कंपनियां अपनी मर्जी से ऐसा नहीं कर सकती हैं।