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28-Apr-2020 11:20 AM
DESK : एयरलाइन कंपनियों के पैसा रिफंड का मामला सुप्रीम कोर्ट में जा चुका है। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार और नागर विमानन महानिदेशालय यानी डीजीसीए को नोटिस जारी किया है। एक एनजीओ की ओर से दायर याचिका में कैंसल किए गए एयर टिकटों का पैसा वापस करने का एयरलाइंस को निर्देश देने की मांग की गई है।
एयर टिकट लेने वाले यात्रियों को रिफंड की बजाए एयरलाइन कंपनिया अगले एक साल तक के लिए टिकट बुकिंग की सुविधा दे रही हैं। कहने का मतलब ये है कि आपका एयर टिकट जिस रूट का है या जिस कीमत में है, उसी रूट या कीमत में एक बार सफर कर सकते हैं। यानी एयरलाइन कंपनियां रिफंड के पैसे नहीं दे रही हैं।
प्रवासी लीगल सेल नाम के एनजीओ की याचिका में कहा गया है कि एयरलाइन कंपनियों ने कैंसल किए गए टिकटों के फुल रिफंड के एवज में एक साल की वैधता के क्रेडिट शेल देने की बात कही है। यह मई 2008 में डीजीसीए द्वारा जारी सिविल एविएशन रिक्वायरमेंट का उल्लंघन है। याचिका के मुताबिक डीजीसीए ने साफ कहा है कि एयरलाइंस कंपनियों द्वारा क्रेडिट शेल में रिफंड अमाउंट डालने का विकल्प ग्राहक का विशेषाधिकार होगा। एयरलाइंस कंपनियां अपनी मर्जी से ऐसा नहीं कर सकती हैं।