ब्रेकिंग न्यूज़

Highway driving safety tips: हाईवे पर ड्राइविंग के दौरान न करें ये गलतियां, छोटी चूक भी बन सकती है जानलेवा Highway driving safety tips: हाईवे पर ड्राइविंग के दौरान न करें ये गलतियां, छोटी चूक भी बन सकती है जानलेवा पटना NEET छात्रा मौत मामला: CBI ने केस में जोड़ी POCSO की धाराएं, जांच का दायरा बढ़ा पटना NEET छात्रा मौत मामला: CBI ने केस में जोड़ी POCSO की धाराएं, जांच का दायरा बढ़ा इन दो शहरों के बीच नया एक्सप्रेसवे, सिर्फ दो घंटे में 350 किलोमीटर का सफर; गडकरी का दावा इन दो शहरों के बीच नया एक्सप्रेसवे, सिर्फ दो घंटे में 350 किलोमीटर का सफर; गडकरी का दावा बिहार में मेगा ब्रिज प्लान: गंगा, सोन, कोसी और गंडक नदी पर बनेंगे 51 बड़े पुल, आवागमन होगा और आसान; विकास को मिलेगी नई रफ्तार बिहार में मेगा ब्रिज प्लान: गंगा, सोन, कोसी और गंडक नदी पर बनेंगे 51 बड़े पुल, आवागमन होगा और आसान; विकास को मिलेगी नई रफ्तार Nepal Election: नेपाल चुनाव को लेकर भारतीय सीमा 72 घंटों के लिए सील, 5 मार्च को वोटिंग; एक हजार से अधिक अस्थायी वोटर्स के लिए विशेष तैयारी Nepal Election: नेपाल चुनाव को लेकर भारतीय सीमा 72 घंटों के लिए सील, 5 मार्च को वोटिंग; एक हजार से अधिक अस्थायी वोटर्स के लिए विशेष तैयारी

एयरलाइन कंपनिया पैसा करेंगी वापस ! सुप्रीम कोर्ट ने केन्द्र सरकार और DGCA को दी है नोटिस

28-Apr-2020 11:20 AM

DESK : एयरलाइन कंपनियों के पैसा रिफंड का मामला  सुप्रीम कोर्ट में जा चुका है। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार और नागर विमानन महानिदेशालय यानी डीजीसीए को नोटिस जारी किया है।  एक एनजीओ की ओर से दायर याचिका में कैंसल किए गए एयर टिकटों का पैसा वापस करने का एयरलाइंस को निर्देश देने की मांग की गई है।


एयर टिकट लेने वाले यात्रियों को रिफंड की बजाए एयरलाइन कंपनिया अगले एक साल तक के लिए टिकट बुकिंग की सुविधा दे रही हैं। कहने का मतलब ये है कि आपका एयर टिकट जिस रूट का है या जिस कीमत में है, उसी रूट या कीमत में एक बार सफर कर सकते हैं। यानी एयरलाइन कंपनियां रिफंड के पैसे नहीं दे रही हैं।


प्रवासी लीगल सेल नाम के एनजीओ की याचिका में कहा गया है कि एयरलाइन कंपनियों ने कैंसल किए गए टिकटों के फुल रिफंड के एवज में एक साल की वैधता के क्रेडिट शेल देने की बात कही है। यह मई 2008 में डीजीसीए द्वारा जारी सिविल एविएशन रिक्वायरमेंट का उल्लंघन है। याचिका के मुताबिक डीजीसीए ने साफ कहा है कि एयरलाइंस कंपनियों द्वारा क्रेडिट शेल में रिफंड अमाउंट डालने का विकल्प ग्राहक का विशेषाधिकार होगा। एयरलाइंस कंपनियां अपनी मर्जी से ऐसा नहीं कर सकती हैं।