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01-Oct-2020 08:01 AM
DESK : देशभर में आज से अनलॉक- 5 की प्रक्रिया शुरू हो गई है. आज से गृह मंत्रालय के द्वारा जारी किए गए रियायतों की नई सूची के अनुसार लोगों को राहत दी जाएगी. गृह मंत्रालय की नई सूची के अनुसार देश में 15 अक्टूबर से सिनेमा हॉल खुल सकेंगे.
अनलॉक-5 में यहां मिली राहत-
1.सिनेमा/थिएटर/मल्टीप्लेक्स को 15 अक्टूबर से खोलने की अनुमति दे दी गई है, लेकिन दर्शकों के बैठने की क्षमता अधिकतम 50 प्रतिशत तक ही होगी और सरकार के गाइडलाइन के अनुसार संचालन किया जाएगा.
2.खिलाड़ियों के प्रशिक्षण के लिए इस्तेमाल किए जा रहे स्विमिंग पूल को भी खोलने की अनुमति दी गई है.
3.मनोरंजन पार्कों और इसी तरह के स्थानों को भी 15 अक्टूबर से फिर से खोलने की अनुमति दी गई गई है.
4.कंपनियों के स्तर पर आयोजित होने वाली ‘बिजनेस टू बिजनेस प्रदर्शनियों’ भी 15 अक्टूबर से खुल जाएंगे.
5.एक अक्टूबर से व्यक्तियों एवं वस्तुओं की अंतर्राज्यीय एवं राज्य के भीतर आवाजाही पर कोई प्रतिबंध नहीं होगा ना ही इसले लिए स्पेशल आदेश के कॉपी की जरुरत होगी.
6.कंटेनमेंट जोन के बाहर वाले क्षेत्रों में किसी भी सामाजिक, अकादमिक, खेल, मनोरंजन, सांस्कृतिक, धार्मिक या राजनीतिक गतिविधियों के आयोजनों के लिए 15 अक्टूबर के बाद से 100 से अधिक लोगों के शामिल होने की अनुमती मिल सकती है. लेकिन उसके लिए सरकार द्वारा तय की गई गाइडलाइन का पालन करना अनिवार्य होगा.
7. स्कूलों और कोचिंग संस्थानों को 15 अक्टूबर से खोलने की छूट दी गई है, पर इसके लिए राज्यों/केंद्र शासित सरकारें स्कूल/संस्थान के प्रबंधन के साथ परामर्श करके निर्णय ले सकेंगी.
यहां जारी रहेगा प्रतिबंध-
1.अतंरराष्ट्रीय विमान सेवाएं अगले आदेश तक बंद ही रहेंगी, सिर्फ उन्हीं अतंरराष्ट्रीय विमान सेवाओं को इजाजत होगी जिन्हें गृह मंत्रालय की इजाजत होगी.
2. कंटेनमेंट जोन में सरकार के द्वारा जारी की गई छूट नहीं दी जाएगी.
3. 65 वर्ष की उम्र से अधिक आयु के लोग, पहले से ही अन्य रोगों से ग्रसित व्यक्तियों, गर्भवती महिलाओं तथा 10 वर्ष की उम्र से कम आयु वाले बच्चों को अनिवार्य आवश्यकताओं एवं स्वास्थ्य संबंधी जरूरतों के अलावा, घर पर ही रहने का परामर्श दिया जाता है.
4.कोविड-19 प्रबंधन के लिए राष्ट्रीय निर्देश जारी रहेंगे जिसका अनुपालन सोशल डिस्टेंसिंग सुनिश्चित करने के लिए देश भर में किया जाएगा. हर हाल में सोशल डिस्टेंसिंग बनाये रखना होगा.