ब्रेकिंग न्यूज़

Bihar Weather: आज बिहार के इन जिलों में वर्षा की संभावना, IMD ने जारी किया अलर्ट Bihar Weather: गर्मी का खेल खत्म? मौसम ले रहा है करवट, जाने ठंड कब तक देगी दस्तक? Bihar Assembly Election 2025: EC ने जारी किया निर्देश, बिहार के मतदाताओं को 15 दिन में मिलेगा नया ई-पिक कार्ड; जान लें कब होगा चुनाव Sharad Purnima 2025: चमत्कारी शरद पूर्णिमा आज: जागो, पूजो और पाओ मां लक्ष्मी का आशीर्वाद तेजस्वी से चार कदम आगे कांग्रेस: सीट शेयरिंग हुई नहीं लेकिन उम्मीदवार चुनने का काम शुरू, आज CEC की बैठक मूर्ति विसर्जन से लौटते वक्त रास्ते में गिर पड़ा हाथी, अचानक बिगड़ी तबीयत से मचा हड़कंप पतंग लूटने के दौरान मुजफ्फरपुर में दर्दनाक हादसा: पानी भरे गड्ढे में गिरने से दो बच्चों की मौत शिवहर में बागमती नदी में उफान, खतरे के निशान से 122 सेंटीमीटर ऊपर पहुँचा जलस्तर बक्सर में विश्वामित्र सेना के कार्यक्रम में बोले राजकुमार चौबे, कहा..बाहरी उम्मीदवारों को चुनाव में खदेड़कर भगाया जाएगा बिहार में तरह-तरह के हथकंडे अपना रहे तस्कर, आलू के बोरे के साथ शराब की बड़ी खेप बरामद

20 दिसंबर को बच्ची के साथ शिवहर DM को कोर्ट में पेश होने का आदेश, पत्नी ने मारपीट का लगाया आरोप

20 दिसंबर को बच्ची के साथ शिवहर DM को कोर्ट में पेश होने का आदेश, पत्नी ने मारपीट का लगाया आरोप

07-Dec-2021 09:23 PM

PATNA: पटना हाईकोर्ट ने शिवहर DM की बच्ची की पैरेन्ट्स कस्टडी को लेकर दायर याचिका पर सुनवाई की। 20 दिसंबर 2021 को तीन वर्षीय बच्ची को पेश करने का आदेश शिवहर के डीएम को दिया है। 


जस्टिस अश्वनी कुमार सिंह की खंडपीठ ने शिवहर डीएम की पत्नी जीएसएस सितारा की हैबियस कॉरपस आपराधिक रिट याचिका पर सुनवाई की। कोर्ट ने डीएम की याचिकाकर्ता पत्नी और डीएम सज्जन राज शेखर को भी उपस्थित रहने को कहा है। याचिका में जिलाधिकारी पर पत्नी के साथ मारपीट करने का आरोप भी लगाया गया है। 


मारपीट की घटना को लेकर याचिकाकर्ता की मां ने पुलिस में शिकायत की थी। कुछ आलाधिकारियों के हस्तक्षेप के बाद याचिकाकर्ता को मुजफ्फरपुर स्थित सर्किट हाउस में रखा गया। इसके बाद शिवहर के जिलाधिकारी सर्किट हाउस आकर अपनी मां के साथ रह रही दोनों नाबालिग बच्चों को ले गए। इसमें एक इनका दो वर्ष का बेटा भी शामिल है। 


याचिकाकर्ता को यह कहकर बच्ची को जिलाधिकारी ले गए थे कि बच्ची को कुछ दिनों के बाद वापस लौटा देंगे, लेकिन अब तक डीएम बच्ची को वापस नहीं किये। याचिकाकर्ता के अधिवक्ता सरोज कुमार शर्मा का कहना है कि हिन्दू गार्जियनशिप एक्ट की धारा 6 के अनुसार 5 वर्ष तक के बच्चे को कस्टडी का अधिकार मां को होता है। इसी एक्ट की धारा 13 के अनुसार बच्चों का हित ही सर्वश्रेष्ठ सोच होगा। बच्ची को अभी देखभाल और स्नेह की आवश्यकता है। 


माँ का प्यार सबसे ऊपर माना जाता है। एक लेखिका अगाथा क्रिस्टी को उद्धरित करते हुए याचिकाकर्ता के अधिवक्ता ने कहा कि एक मां अपने बच्चे के रास्ते में आने वाली सभी बाधाओं का डटकर सामना करती है और बाधाओं को दूर कर देती है। वरीय अधिवक्ता अशोक चौधरी ने शिवहर डीएम के पक्ष को अदालत के समक्ष रखा। इस मामले पर अगली सुनवाई 20 दिसंबर को होगी।