Bihar News: 19 जून को इस जिले में लगेगा रोजगार कैंप, 8वीं पास से लेकर ITI वालों तक के लिए नौकरी Bihar News: शराब मामले में गिरफ्तार महादलित युवक की जेल में मौत, परिजनों का हंगामा Ahmedabad Plane Crash: कौन है 17 वर्षीय नाबालिग, जो विमान हादसे का बना गवाह? पुलिस ने की पूछताछ Bihar Election: NDA में शाह-मात का खेल तेज, नीतीश के मास्टरस्ट्रोक से खतरे में चिराग की पसंदीदा सीटें Bihar News: भूमि अधिग्रहण में मूल्य निर्धारण के लिए नई व्यवस्था, MVR को लेकर जारी हुआ यह निर्देश Bihar Crime News: 22 वर्षीय मूक-बधिर मजदूर की गोली मारकर हत्या, बदमाश फरार Bihar Crime News: 50 करोड़ की चरस के साथ तस्कर गिरफ्तार, पूरे देश में बांटने की थी योजना Bihar Crime News: सड़क किनारे अधेड़ का शव बरामद, बीती रात मछली पार्टी में हुआ था शामिल land registration Bihar: डिजिटल निबंधन से जमीन का ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन हुआ तेज, तीन महीने में हुए इतने आवेदन Bihar Crime News: महिला पुलिसकर्मी को अपराधियों ने मारी गोली, हालत गंभीर
23-Jan-2025 07:37 AM
By KHUSHBOO GUPTA
Ramgopal Verma Case: मुंबई की एक अदालत ने बॉलीवुड फिल्म निर्देशक राम गोपाल वर्मा को चेक बाउंसिंग के मामले में तीन महीने की जेल की सजा सुनाई है। यह फैसला उनके नए प्रोजेक्ट "सिंडिकेट" की घोषणा से एक दिन पहले आया है। अंधेरी मजिस्ट्रेट कोर्ट ने यह फैसला सुनाया है। पिछले सात सालों से इस मामले की सुनवाई चल रही थी। रामगोपाल वर्मा फैसला सुनने के लिए अदालत में पेश नहीं हुए थे।
मजिस्ट्रेट ने आदेश दिया कि "फैसले के दिन आरोपी गैरहाजिर रहा, उनके खिलाफ गैर-जमानती वारंट (NBW) जारी किया जाए और संबंधित पुलिस स्टेशन के माध्यम से गिरफ्तारी की जाए।" आपको बता दें कि राम गोपाल वर्मा को नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट की धारा 138 के तहत सजा सुनाई गई है। राम गोपाल वर्मा को शिकायतकर्ता को तीन महीने के भीतर 372,219 रुपये का मुआवजा देने का भी निर्देश दिया गया है। मुआवजा न चुकाने की स्थिति में उन्हें तीन महीने की साधारण जेल और भुगतनी होगी।
यह मामला 2018 में श्री नामक कंपनी द्वारा महेशचंद्र मिश्रा के माध्यम से शुरू किया गया था। मामला वर्मा की फर्म "कंपनी" से संबंधित है। वर्मा, जिन्होंने "सत्या", "रंगीला", "कंपनी", "सरकार" जैसी सफल फिल्में बनाई हैं।