ब्रेकिंग न्यूज़

पटना में नगर निगम की लापरवाही से खुला मेनहोल बना जानलेवा, नाले में गिरा बच्चा पहली उड़ान बनी आखिरी सफर, सऊदी नौकरी पर निकले युवक ने फ्लाइट में दम तोड़ा, विदेश में नौकरी का सपना रह गया अधूरा जमुई में नक्सलियों की बड़ी साजिश नाकाम, जंगल से 24 सिलेंडर बम बरामद भागलपुर-हंसडीहा मुख्य मार्ग पर भीषण सड़क हादसा, महिला की मौत, 6 की हालत गंभीर Patna News: पटना एयरपोर्ट के लिए जारी हुआ नया आदेश, उल्लंघन किया तो होगी कड़ी कार्रवाई बेगूसराय में टला बड़ा हादसा: चलती ट्रेन के इंजन में लगी आग, यात्रियों ने कूदकर बचायी अपनी जान गांधी सेतु पर ट्रक और पिलर के बीच फंसा बाइक सवार, ट्रैफिक पुलिस ने किया रेस्क्यू AI in election: AI की चालबाज़ी से उलझे बिहार के वोटर! फर्जी कॉल्स-Deepfake से फैला भ्रम, अब चुनाव आयोग कसेगा शिकंजा! प्यार के लिए लड़का बना लड़की, अब पति किन्नर से शादी की जिद पर अड़ा Bihar politics : तेजस्वी ने किया 'महिला संवाद' पर हमला, जदयू का पलटवार...क्या महिलाओं की तरक्की से डरते हैं नेता प्रतिपक्ष?

फिल्म डायरेक्टर राम गोपाल वर्मा को 3 महीने की जेल, चेक बाउंसिंग मामले में कोर्ट ने सुनाई सजा

Ramgopal Verma Case: मुंबई की एक अदालत ने फिल्म डायरेक्टर रामगोपाल वर्मा को 3 महीने की जेल की सजा सुनाई है। चेक बाउंसिंग के मामले में उन्हें सजा मिली है।

Ramgopal Verma Case

23-Jan-2025 07:37 AM

By KHUSHBOO GUPTA

Ramgopal Verma Case: मुंबई की एक अदालत ने बॉलीवुड फिल्म निर्देशक राम गोपाल वर्मा को चेक बाउंसिंग के मामले में तीन महीने की जेल की सजा सुनाई है। यह फैसला उनके नए प्रोजेक्ट "सिंडिकेट" की घोषणा से एक दिन पहले आया है। अंधेरी मजिस्ट्रेट कोर्ट ने यह फैसला सुनाया है। पिछले सात सालों से इस मामले की सुनवाई चल रही थी। रामगोपाल वर्मा फैसला सुनने के लिए अदालत में पेश नहीं हुए थे।


मजिस्ट्रेट ने आदेश दिया कि "फैसले के दिन आरोपी गैरहाजिर रहा, उनके खिलाफ गैर-जमानती वारंट (NBW) जारी किया जाए और संबंधित पुलिस स्टेशन के माध्यम से गिरफ्तारी की जाए।" आपको बता दें कि राम गोपाल वर्मा को नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट की धारा 138 के तहत सजा सुनाई गई है। राम गोपाल वर्मा को शिकायतकर्ता को तीन महीने के भीतर 372,219 रुपये का मुआवजा देने का भी निर्देश दिया गया है। मुआवजा न चुकाने की स्थिति में उन्हें तीन महीने की साधारण जेल और भुगतनी होगी।


यह मामला 2018 में श्री नामक कंपनी द्वारा महेशचंद्र मिश्रा के माध्यम से शुरू किया गया था। मामला वर्मा की फर्म "कंपनी" से संबंधित है। वर्मा, जिन्होंने "सत्या", "रंगीला", "कंपनी", "सरकार" जैसी सफल फिल्में बनाई हैं।