पटना में देर रात अपराधियों का तांडव: अपार्टमेंट में घुसकर कारोबारी को मारी गोली, ताबड़तोड़ फायरिंग से हड़कंप पटना में देर रात अपराधियों का तांडव: अपार्टमेंट में घुसकर कारोबारी को मारी गोली, ताबड़तोड़ फायरिंग से हड़कंप खगड़िया में गंगा कटाव रोकने के लिए लोगों ने किया उपवास, महिलाओं ने की गंगा मईया की पूजा बेगूसराय में संदिग्ध हालात में वृद्धा की मौत, परिजनों ने लगाया पीट-पीटकर हत्या का आरोप मुजफ्फरपुर में युवती की हत्या मामला, प्रेमी पर सिर में गोली मारने का आरोप, आपत्तिजनक वीडियो वायरल करने की दे रहा था धमकी बेगूसराय में युवक की निर्मम हत्या, पहचान मिटाने के लिए चेहरे पर डाला एसिड पटना में दिनदहाड़े ज्वेलरी शॉप से 4 लाख की लूट, हथियारबंद 4 बदमाशों ने घटना को दिया अंजाम सीएम की कुर्सी छोड़ेंगे नीतीश कुमार लेकिन रूतबा बढ़ेगा: उनका सुरक्षा घेरा औऱ मजबूत होगा, Z+ के साथ SSG कवर भी रहेगा, स्पेशल कमांडो होंगे तैनात अरवल में गैस लीकेज से लगी भीषण आग, एक ही परिवार के 5 लोग झुलसे मुंगेर में ONLINE ट्रेडिंग के नाम पर ठगी, युवक ने गंवाए 11.69 लाख रुपये
30-May-2020 07:55 PM
DESK : केंद्रीय गृह मंत्रालय की तरफ से अनलॉक वन के लिए जो गाइडलाइन जारी की गई है वह बता रही है कि 3 चरणों में देश के अंदर छूट का दायरा बढ़ाया जाएगा। हालांकि गृह मंत्रालय ने अपने गाइडलाइन में स्पष्ट कर दिया है कि कंटेनमेंट जून में किसी भी तरह की छूट नहीं दी जाएगी।
अनलॉक फेज वन की गाइडलाइन
अनलॉक फेज वन की गाइडलाइन 8 जून से प्रभावी होगी। इस दौरान सभी धार्मिक स्थलों को आम लोगों के लिए खोल दिया जाएगा।होटल रेस्टोरेंट की सेवाएं भी शुरू हो जाएंगी। शॉपिंग मॉल्स भी 8 जून से खुल जाएंगे। हालांकि इस दौरान कोविड-19 को लेकर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से जारी गाइडलाइन को फॉलो किया जाएगा। संक्रमण से बचाव के लिए तमाम नियमों का पालन करना होगा।
अनलॉक फेज 2 की गाइडलाइन
अनलॉक फेज टू की गाइडलाइन में स्पष्ट तौर पर कहा गया है कि स्कूल,कॉलेज,कोचिंग इंस्टिट्यूट किसी भी तरह के शिक्षण और प्रशिक्षण संस्थान को खोलने पर राज्य सरकार और केंद्र शासित प्रदेश खुद निर्णय लेंगे। जुलाई महीने से इस प्रक्रिया को शुरू किया जाएगा और इसके लिए उस वक्त के हालात का अध्ययन करते हुए फैसला लिया जाएगा। स्कूल,कॉलेज और शिक्षण संस्थानों को खोलने के दौरान सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का पालन करना होगा।
अनलॉक फेज 3 की गाइडलाइन
अनलॉक फेज3 के दौर में अंतरराष्ट्रीय उड़ानों को लेकर फैसला किया जाएगा। जिस पर केंद्रीय गृह मंत्रालय निर्णय लेगा। मेट्रो रेल सेवाओं के परिचालन पर भी इसी चरण में फैसला किया जाएगा। जबकि सिनेमा हॉल,जिम स्विमिंग पूल,एंटरटेनमेंट पार्क, थिएटर,बार,ऑडिटोरियम असेंबली हॉल और इस तरह के अन्य जगहों को खोलने का निर्णय भी अनलॉक फेज3 के अंदर ही किया जाएगा। साथ ही साथ किसी भी तरह के सामाजिक-राजनीतिक आयोजन,खेल-कूद का आयोजन, सांस्कृतिक और मनोरंजन के कार्यक्रम और धार्मिक आयोजनों को लेकर भी इसी चरण के अंदर फैसला लिया जाएगा।
कंटेनमेंट जोन में पाबंदी लागू रहेगी
इसके अलावा केंद्रीय गृह मंत्रालय की गाइड लाइन में कंटेंटमेंट जोन में पाबंदी को लेकर भी स्पष्ट आदेश दिया गया है। कंटेनमेंट जोन में किसी भी तरह की गतिविधि 30 जून तक नहीं होगी। कंटेनमेंट जोन का निर्धारण जिला प्रशासन की तरफ से केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की गाइडलाइन के मुताबिक किया जाएगा। कंटेनमेंट जोन में केवल आपातकालीन सेवाओं को ही छूट दी जाएगी। स्वास्थ्य संबंधी सेवाओं के लिए छूट जारी रहेगी। जबकि लोगों के आवागमन पर भी पाबंदी होगी। आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति और सेवाएं कंटेनमेंट जोन में बहाल रहेंगे।