DELHI: दिल्ली-NCR में ONLINE ऑर्डर किए गए खाना और मेस के खाने में कीड़े मिलने के मामले लगातार सामने आ रहे हैं। ताजा मामला जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय (JNU) का है, जहां कई हॉस्टलों की मेस में भोजन की गुणवत्ता को लेकर छात्रों ने शिकायत की। मामला सामने आने के बाद सरकार ONLINE फूट कारोबार के लिए नया नियम बनाने जा रही है।
दरअसल जेएनयू के साबरमती, लोहित, कोयना, ब्रह्मपुत्र, कावेरी और शिप्रा हॉस्टल के खाने में कीड़े मिलने का मामला सामने आई। छात्रों का कहना है कि खराब भोजन करने के बाद कई छात्रों की तबीयत बिगड़ गयी। जिसके बाद महाराष्ट्र के खाद्य एवं औषधि आयुक्त ने इस संबंध में कहा कि ONLINE फूड बिजनेस के लिए सरकार अलग नियम बनाने जा रही है।
ONLINE फूड ऑर्डर करते समय किन बातों का रखें ध्यान?
खाना ऑनलाइन मंगाते समय सबसे पहले संबंधित ऐप या वेबसाइट पर रेस्टोरेंट या क्लाउड किचन का FSSAI लाइसेंस या रजिस्ट्रेशन नंबर जरूर जांचें। रेस्टोरेंट और क्लाउड किचन की हाइजीन रेटिंग भी कई प्लेटफॉर्म पर प्रदर्शित की जाती है। इसे देखकर भोजन की स्वच्छता के बारे में शुरुआती जानकारी हासिल की जा सकती है। अगर आप पैक्ड फूड ऑर्डर कर रहे हैं तो पैकेट पर लिखी जानकारी को ध्यान से पढ़ें। इसमें उत्पाद का नाम, निर्माता की जानकारी, बैच नंबर, निर्माण तिथि और एक्सपायरी डेट जैसी जानकारियां जरूर जांचें।
डिलीवरी लेते समय पैकेट की सील जरूर देखें
भोजन की डिलीवरी लेते समय पैकेट की पैकिंग और टेम्पर-एविडेंट सील जरूर जांचें। अगर सील टूटी हुई है, पैकेट खुला हुआ है या पैकेजिंग से किसी तरह की छेड़छाड़ नजर आती है तो भोजन लेने से पहले सावधानी बरतें। खुले भोजन के मामले में यह भी देखना जरूरी है कि खाना उचित तरीके से पैक किया गया है या नहीं और डिलीवरी के दौरान स्वच्छता के मानकों का पालन किया गया है या नहीं।
भोजन की सुरक्षा की जिम्मेदारी किसकी?
खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम के तहत रेस्तरां और क्लाउड किचन की जिम्मेदारी है कि वे सुरक्षित और गुणवत्तापूर्ण भोजन उपलब्ध कराएं। वहीं, ऑनलाइन फूड डिलीवरी प्लेटफॉर्म पर भी लाइसेंस प्राप्त विक्रेताओं को सूचीबद्ध करने और सुरक्षित डिलीवरी व्यवस्था सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी होती है।
खुले और पैक्ड भोजन के लिए क्या नियम हैं?
खुले भोजन के मामले में खाना तैयार करने, उसे उचित तापमान पर रखने और पैकेजिंग से लेकर डिलीवरी तक स्वच्छता के मानकों का पालन जरूरी है। वहीं, पैक्ड खाद्य पदार्थों पर FSSAI लाइसेंस नंबर, निर्माण और एक्सपायरी तिथि, सामग्री, पोषण संबंधी जानकारी तथा शाकाहारी या मांसाहारी होने का चिन्ह जैसी जरूरी जानकारियां होना आवश्यक है।
खराब खाना मिले तो कहां करें शिकायत?
अगर ऑनलाइन ऑर्डर किए गए भोजन में कोई खराबी मिलती है, भोजन बासी या संदिग्ध लगता है या पैकेजिंग के साथ छेड़छाड़ की आशंका है, तो इसकी शिकायत की जा सकती है। उपभोक्ता FSSAI पोर्टल, Food Safety Connect ऐप या टोल-फ्री हेल्पलाइन नंबर 1800-11-2100 के माध्यम से शिकायत दर्ज करा सकते हैं। इसलिए अगली बार ऑनलाइन खाना ऑर्डर करते समय सिर्फ स्वाद और कीमत ही नहीं, बल्कि FSSAI लाइसेंस, हाइजीन रेटिंग, पैकेजिंग, सील और एक्सपायरी डेट जैसी जरूरी चीजों की भी जांच जरूर करें।