Mahakumbh: वाराणसी नगर निगम ने महाकुंभ के मद्देनजर श्री काशी विश्वनाथ मंदिर के दो किलोमीटर के दायरे में मांस और मछली बेचने पर प्रतिबंध लगा दिया है। यह फैसला जनवरी 2024 में पारित किया गया था, लेकिन अब इसे लागू किया गया है।
नगर आयुक्त अक्षत वर्मा ने बताया कि इस प्रतिबंध के तहत 56 लोगों को नोटिस जारी किया गया था, लेकिन 16 लोगों ने नियमों का पालन नहीं किया, जिसके कारण उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। मटन-चिकन के कारोबार से जुड़े लोग इस फैसले से काफी परेशान हैं। उनका कहना है कि वे कई सालों से यह काम कर रहे हैं और अचानक से उन्हें अपना धंधा बंद करने के लिए कहा जा रहा है।
उन्होंने वैकल्पिक व्यवस्था के लिए मेयर अशोक तिवारी से अपील की है। प्रतिबंध बेनिया, सोनारपुरा, रेवड़ी तालाब, जगतगंज, मदनपुरा और औरंगाबाद जैसे इलाकों में मांस-चिकन और मछली के कारोबार को प्रभावित करेगा। नगर निगम के कल्याण एवं पशु चिकित्सा पदाधिकारी डॉक्टर संतोष पाल ने बताया कि मटन-चिकन के कारोबार से जुड़े लोगों के लिए वैकल्पिक व्यवस्था पर विचार किया जा रहा है।