LPG New Rule: अगर आप एलपीजी (LPG) सिलेंडर का उपयोग करते हैं, तो यह खबर आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण है। केंद्र सरकार ने नया नियम लागू करते हुए स्पष्ट कर दिया है कि जिन घरों में पाइप्ड नेचुरल गैस (PNG) कनेक्शन लिया जाएगा, उन्हें 30 दिनों के भीतर अपना LPG कनेक्शन सरेंडर करना अनिवार्य होगा।
यह नियम इंडेन, भारत गैस और एचपी गैस के सभी ग्राहकों पर लागू होगा। इसका उद्देश्य डुप्लिकेट गैस कनेक्शनों को खत्म करना, सब्सिडी व्यवस्था को बेहतर बनाना और उन ग्रामीण एवं अर्ध-शहरी क्षेत्रों में LPG की सप्लाई बढ़ाना है, जहां PNG की सुविधा उपलब्ध नहीं है।
सरकार ने मई में ‘LPG (सप्लाई और डिस्ट्रीब्यूशन का नियमन) संशोधन आदेश, 2026’ जारी किया था। इसके अनुसार PNG कनेक्शन लेने के बाद 30 दिनों के भीतर LPG कनेक्शन सरेंडर करना होगा। उदाहरण के तौर पर, यदि किसी ने 1 जून को PNG लिया, तो 1 जुलाई तक LPG कनेक्शन बंद करना होगा। नियम का पालन न करने पर LPG रिफिल सेवा रोकी जा सकती है और कनेक्शन भी बंद किया जा सकता है।
सरकार ने प्रवासी कर्मचारियों, छात्रों और किरायेदारों को ध्यान में रखते हुए विशेष व्यवस्था की है। ऐसे उपभोक्ताओं को LPG कनेक्शन सरेंडर करने पर ट्रांसफर वाउचर दिया जाएगा। यह वाउचर उन क्षेत्रों में फिर से LPG कनेक्शन लेने में मदद करेगा, जहां PNG उपलब्ध नहीं है। इससे नौकरी या पढ़ाई के कारण स्थान बदलने वाले लोगों को राहत मिलेगी।
तेल विपणन कंपनियां (Oil Marketing Companies) ऐसे उपभोक्ताओं की पहचान कर रही हैं जिनके पास LPG और PNG दोनों कनेक्शन हैं। सरकार का लक्ष्य है कि ऐसे उपभोक्ताओं को पूरी तरह PNG पर शिफ्ट किया जाए, जहां नेटवर्क उपलब्ध है। अधिकारियों के अनुसार, डुप्लीकेट कनेक्शन खत्म होने से सब्सिडी का दुरुपयोग रुकेगा, कालाबाजारी पर रोक लगेगी औरगैस वितरण प्रणाली अधिक पारदर्शी और प्रभावी बनेगी।
नए नियम के तहत अब LPG सिलेंडर डिलीवरी के समय उपभोक्ताओं को अपने रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर भेजा गया वैलिड OTP बताना अनिवार्य होगा। OTP सत्यापन के बाद ही सिलेंडर की डिलीवरी पूरी होगी, जिससे पारदर्शिता और सुरक्षा सुनिश्चित की जा सकेगी।