ब्रेकिंग न्यूज़

बिहार में दिनदहाड़े 8 लाख की लूट से हड़कंप, पेट्रोल पंप मालिक से रुपये छीनकर भागे बदमाश बिहार में दिनदहाड़े 8 लाख की लूट से हड़कंप, पेट्रोल पंप मालिक से रुपये छीनकर भागे बदमाश पटना ज्वेलरी लूटकांड का 72 घंटे में खुलासा, 5 अपराधी गिरफ्तार, हथियार व गहने बरामद बिहार पुलिस का बड़ा एक्शन: रेड लाइट एरिया में छापेमारी से हड़कंप, 16 महिला समेत 29 गिरफ्तार; 7 लड़कियों का रेस्क्यू बिहार पुलिस का बड़ा एक्शन: रेड लाइट एरिया में छापेमारी से हड़कंप, 16 महिला समेत 29 गिरफ्तार; 7 लड़कियों का रेस्क्यू दानापुर-बिहटा एलिवेटेड रोड का मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने किया निरीक्षण, अधिकारियों को समय पर काम पूरा करने का दिया निर्देश बिहार में ट्रेन से शराब की तस्करी: सत्याग्रह एक्सप्रेस में कोच की छत से गिरने लगीं बोतलें, सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल बिहार में ट्रेन से शराब की तस्करी: सत्याग्रह एक्सप्रेस में कोच की छत से गिरने लगीं बोतलें, सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल नालंदा के शीतला माता मंदिर में गरजा बुलडोजर, भगदड़ में 8 महिलाओं की हुई थी मौत नालंदा के शीतला माता मंदिर में गरजा बुलडोजर, भगदड़ में 8 महिलाओं की हुई थी मौत

Home / india / लॉकडाउन में अब छूट का दायरा बढ़ा, आटा मिल से लेकर किताब और...

लॉकडाउन में अब छूट का दायरा बढ़ा, आटा मिल से लेकर किताब और इलेक्ट्रिक शॉप भी खुलेंगे

22-Apr-2020 07:38 AM

DESK : देशव्यापी लॉकडाउन के दौरान छूट वाली सेवाओं को लेकर गृह मंत्रालय ने स्पष्टीकरण जारी किया है। मंत्रालय का कहना है कि पहले जारी दिशा-निर्देशों के तहत घरों में रह रहे वरिष्ठ नागरिकों की सेवा में लगे अटेंडेंट को काम करने की इजाजत है। प्रीपेड मोबाइल रिचार्ज की दुकानों, ब्रेड फैक्ट्री और आटा मिल को भी परिचालन की अनुमति दी जा चुकी है। इलेक्ट्रि‍क फैन और स्कूली किताबों की बिक्री की भी इजाजत है।


गृह मंत्रालय ने बताया कि अब तक जारी दिशा-निर्देशों के तहत सेवाओं और गतिविधियों को मिली छूट को लेकर आ रहे प्रश्नों को देखने के बाद नए सिरे से नोट जारी किया जा रहा है। सभी राज्यों के मुख्य सचिवों को दी गई जानकारी में मंत्रालय ने बताया कि शहरी क्षेत्रों में लॉकडाउन के दौरान ब्रेड फैक्ट्री जैसी फूड प्रोसेसिंग इकाइयों, दुग्ध प्रसंस्करण इकाइयों, आटा व दाल मिल आदि को परिचालन की अनुमति है। कृषि एवं बागवानी से जुड़े शोध केंद्र, बीजों व बागवानी उत्पादों के जांच केंद्र भी काम कर सकते हैं। मधुमक्खियों का छत्ता, शहद और इस तरह के अन्य उत्पादों को राज्य के भीतर या एक से दूसरे राज्यों में ले जाने की भी अनुमति है। 


हालांकि रेड जोन व ऑरेंज जोन में गतिविधियों को छूट नहीं दी गई है। वहां लॉकडाउन का सख्ती से पालन होता रहेगा। जहां संक्रमण के ज्यादा मामले हैं, उन्हें रेड जोन में रखा गया है। नियंत्रित मामले वाले क्षेत्रों को ऑरेंज जोन में और संक्रमण मुक्त क्षेत्रों को ग्रीन जोन में रखा गया है। पब, सिनेमाहॉल, बार, मॉल, जिम आदि और सभी शैक्षणिक संस्थान हर जगह बंद रहेंगे।