पहले ही मैच में मचाया धमाल… 22 साल के कॉनली की पारी देख चहल भी बोले– ये बनेगा IPL 2026 का सबसे बड़ा स्टार! पति की हत्या के बाद दो बेटों के साथ जहर खाने वाली महिला की मौत, बच्चों की हालत अब भी नाजुक हनुमान जयंती पर बस ये एक चौपाई बदल सकती है किस्मत… मिलेगा बल, बुद्धि और दूर होंगे कष्ट नालंदा शीतला मंदिर भगदड़ मामले में एक्शन, SHO समेत 5 पुलिसकर्मी सस्पेंड; पंडा समिति पर केस नालंदा शीतला मंदिर भगदड़ मामले में एक्शन, SHO समेत 5 पुलिसकर्मी सस्पेंड; पंडा समिति पर केस 20 लाख के विवाद में खून… दिनदहाड़े प्रॉपर्टी डीलर की गोली मारकर हत्या, शूटर्स के सहारे रची गई साजिश ईरान युद्ध का असर अब किचन से लेकर बेडरूम तक, भारत में कंडोम के दाम बढ़ने की आशंका; सप्लाई चेन प्रभावित ईरान युद्ध का असर अब किचन से लेकर बेडरूम तक, भारत में कंडोम के दाम बढ़ने की आशंका; सप्लाई चेन प्रभावित जेल अधीक्षक पर 'सरकारी कृपा' ! DSP के 80 Cr कमाई की चर्चा...2025 में धनकुबेर 'काराधीक्षक' के भ्रष्टाचार ने भी बटोरी थी सुर्खियां, रिजल्ट- नीतीश सरकार ने 'करप्शन' से किया समझौता अस्पताल में फिर दिखी लापरवाही… निरीक्षण में डॉक्टर गायब, भड़के विधायक बोले– अब होगी सख्त कार्रवाई
27-Jul-2023 03:00 PM
By First Bihar
DELHI: दिल्ली के कंझावला में अंजलि हिट एंड रन मामले ने पूरे देश को हिलाकर रख दिया था। कंझावला केस में दिल्ली की रोहिणी कोर्ट गुरुवार को बड़ा आदेश दिया। अंजलि की मौत के वक्त कार में मौजूद चार लोगों के खिलाफ हत्या का केस चलेगा। इसको लेकर कोर्ट ने चारों आरोपियों के पर हत्या की धाराओं के तहत आरोप गठित किया है।
दरअसल, एक जनवरी की रात दिल्ली के कंझावला में अंजलि सिंह का शव नग्न हाल में बरामद हुआ था। कार के पीछे लाश को लटकता देख किसी राहगीर ने पुलिस को फोन कर घटना की जानकारी दी थी। अंजलि के शव को दिल्ली का सड़कों पर करीब 13 किलोमीटर तक घसीटा गया था। पुलिस ने जब अंजलि का शव बरामद किया था तब उसके शरीर पर कोई कपड़ा नहीं था। घटनास्थल से थोड़ी दूरी पर अंजलि की स्कूटी भी बरामद हुई थी।
पुलिस ने इसे सड़क दुर्घटना बताते हुए कहा था कि बलेनो कार से अंजलि की स्कूटी की टक्कर हुई थी। दुर्घटना के बाद अंजलि का पैर कार में फंस गया था और जिसके बाद वह चार किलोमीटर घसीटती चली गई थी। इस मामले में पुलिस ने 7 लोगों को गिरफ्तार किया था। पुलिस ने सात लोगों को आरोपी बनाते हुए 800 पन्नों का चार्जशीट रोहिणी कोर्च में दाखिल किया था। मामले पर सभी पक्षों को सुनने के बाद कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रखा था जिसे आज सुनाया गया।
रोहिणी कोर्ट ने वारदात वाली रात कार में सवार चार आरोपियों अमित खन्ना, कृष्ण, मनोज मित्तल और मिथुन पर हत्या की धाराओं में केस चलाने का आदेश दिया है। वहीं इस मामले के तीन अन्य आरोपियों आशुतोष, दीपक और अंकुश के खिलाफ 201, 212, 182 और 34 की धाराओं के तहत मुकदमा चलेगा क्योंकि पुलिस ने इन तीनों पर आपराधिक षड़यंत्र की धारा हटा दिया था।