ब्रेकिंग न्यूज़

निगरानी का बड़ा एक्शन, भवन निर्माण विभाग के अधिकारी के ठिकानों पर छापेमारी; आय से अधिक संपति का मामला BJP President: आडवाणी और शाह के ग्रुप में इस तरह नितिन की हो सकती है एंट्री, अध्यक्ष बनते ही साथ में जुड़ जाएगा यह रिकॉर्ड Bihar Development Plan : इस तरह तैयार होगी बिहार की नई रूपरेखा, CM नीतीश कुमार ने ट्वीट कर बताया विकसित बिहार पूरा विजन; यह योजना होगा लागू Vande Bharat Sleeper Train: पटना से पहली बार शुरु होगी स्लीपर वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन, जान लें रुट और टाइमिंग VLTD mandatory in Bihar : बिहार सरकार का बड़ा फैसला, अब सभी गाड़ियों में लगाना होगा यह खास डिवाइस; एक बटन दबा कर हादसे में मिलेगी मदद Bihar News: बिहार में जीविका दीदियों के लिए बड़ी खुशखबरी, नीतीश सरकार करने जा रही ऐसा काम; हो जाएगी बल्ले-बल्ले Bihar News: बिहार में जीविका दीदियों के लिए बड़ी खुशखबरी, नीतीश सरकार करने जा रही ऐसा काम; हो जाएगी बल्ले-बल्ले BIHAR NEWS : शराब पीने से रोकने पर 50 वर्षीय शख्स ने जहर खाया, गंभीर स्थिति में हायर सेंटर रेफर Bihar News: "गुटखा खा रहे हैं तो तुम्हारे बाप का क्या जाता है?", बिहार के 'गुटखाबाज' डॉक्टर ने किया स्वास्थ्य व्यवस्था को शर्मसार Bihar jail reform : बिहार के कैदियों का बनेगा ई-श्रम कार्ड, कारा सुधार समिति ने किया कई बदलावों का ऐलान

justice Yashwant Verma case: जस्टिस यशवंत वर्मा के खिलाफ FIR दर्ज करने पर सुप्रीम कोर्ट ने तत्काल सुनवाई के लिए दी मंजूरी

justice Yashwant Verma case: इलाहाबाद हाई कोर्ट के जज जस्टिस यशवंत वर्मा के दिल्ली स्थित सरकारी आवास पर नकदी मिलने के मामले में प्राथमिकी दर्ज करने की मांग को सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के लिए सहमति दी है। इस मामले में जल्द ही जांच शुरू हो सकती है।

जस्टिस यशवंत वर्मा, नकदी मामला, सरकारी आवास, प्राथमिकी, सुप्रीम कोर्ट सुनवाई, इलाहाबाद हाई कोर्ट, जांच याचिका, आंतरिक जांच, न्यायिक अनुशासन, India, Justice Yashwant Verma, cash found, government resid

20-May-2025 09:28 AM

By First Bihar

justice Yashwant Verma case: सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के न्यायाधीश जस्टिस यशवंत वर्मा के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने की मांग वाली याचिका पर  सुनवाई के लिए सहमति मिल गयी  है। यह मामला जस्टिस वर्मा के दिल्ली स्थित सरकारी आवास पर नकदी मिलने से जुड़ा है, जहां 14 मार्च की रात लगी आग बुझाने के दौरान अग्निशमन दल को एक स्टोर रूम में भारी मात्रा में जली हुई नकदी मिली थी।


प्रधान न्यायाधीश बी. आर. गवई और जस्टिस ए. जी. मसीह की पीठ ने वकील मैथ्यूज नेदुम्परा की दलीलों को सुनते हुए कहा कि अगर याचिका की तकनीकी खामियों को दूर कर दिया जाता है, तो इसे बुधवार को सूचीबद्ध किया जाएगा। नेदुम्परा ने मंगलवार को उपलव्ध नही  रहने की बात कहते हुए इसे बुधवार को सुनवाई के लिए रखने का अनुरोध किया।


याचिका में कहा गया है कि आंतरिक जांच समिति ने जस्टिस वर्मा पर लगे आरोपों को प्रथम दृष्टया सही पाया है, लेकिन समिति की अनुशासनात्मक जांच आपराधिक प्रक्रिया का विकल्प नहीं हो सकती। इसीलिए याचिकाकर्ता ने आपराधिक कार्यवाही शुरू करने की मांग की है।


सूत्रों के अनुसार, जांच में दोषी पाए जाने के बाद तत्कालीन प्रधान न्यायाधीश जस्टिस संजीव खन्ना ने जस्टिस वर्मा से इस्तीफा देने को कहा था। मना करने पर, उन्होंने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इस मामले की पत्र के माध्यम से  महाभियोग की सिफारिश भी कर दी थी |