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01-Nov-2025 02:35 PM
By First Bihar
FASTag KYV Process: अगर आपकी गाड़ी अक्सर नेशनल हाइवे से गुजरती है और आपने FASTag लगवा रखा है, तो यह खबर आपके लिए बेहद काम की है। नेशनल हाइवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया (NHAI) ने फास्टैग यूजर्स के लिए KYV (Know Your Vehicle) प्रक्रिया को और भी आसान और तेज बना दिया है। इस नए नियम के तहत, वाहन मालिकों को अब फास्टैग वेरिफिकेशन के लिए पहले जैसी जटिल प्रक्रिया से नहीं गुजरना होगा। साथ ही, NHAI ने यूजर्स को फास्टैग केवाईसी पूरा करने के लिए पर्याप्त समय देने का भी आश्वासन दिया है, जिससे किसी का अकाउंट अचानक बंद न हो।
NHAI द्वारा जारी नई गाइडलाइंस के मुताबिक, अब KYV प्रक्रिया के दौरान वाहन की साइड फोटो की आवश्यकता नहीं होगी। केवल फ्रंट फोटो, जिसमें नंबर प्लेट और फास्टैग स्पष्ट रूप से दिखाई दे, अपलोड करना पर्याप्त होगा। जैसे ही यूजर अपनी गाड़ी का नंबर, चेसिस नंबर या मोबाइल नंबर दर्ज करेगा, सिस्टम अपने आप वाहन का डेटा 'वाहन पोर्टल' से प्राप्त कर लेगा।
यदि एक ही मोबाइल नंबर पर कई गाड़ियां रजिस्टर्ड हैं, तो यूजर को यह चुनने का विकल्प मिलेगा कि वह किस वाहन की KYV प्रक्रिया पूरी करना चाहता है। इसके अलावा, पुराने फास्टैग यूजर्स को चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। उनका फास्टैग तब तक सक्रिय रहेगा, जब तक उसमें किसी तरह के दुरुपयोग या तकनीकी समस्या की शिकायत न मिले। साथ ही, बैंक यूजर्स को SMS के जरिए समय-समय पर KYV अपडेट करने की याद दिलाता रहेगा।
NHAI ने यह नया नियम फास्टैग सिस्टम को पारदर्शी और सुरक्षित बनाने के उद्देश्य से लागू किया है। हाल ही में यह पाया गया कि कई भारी वाहन (ट्रक, बस) छोटे वाहनों के फास्टैग का उपयोग करके टोल टैक्स में हेरफेर कर रहे थे। इस तरह के गलत इस्तेमाल को रोकने के लिए NHAI ने NPCI (National Payments Corporation of India) के साथ मिलकर नई KYV पॉलिसी तैयार की है। इससे अब यह सुनिश्चित होगा कि जो फास्टैग किसी वाहन के लिए जारी हुआ है, उसी वाहन में उसका प्रयोग हो रहा है।
KYV प्रक्रिया पूरा करने के लिए सबसे पहले अपनी गाड़ी की फ्रंट फोटो लें, जिसमें नंबर प्लेट और फास्टैग साफ दिखे। अब गाड़ी की एक साइड फोटो अपलोड करें, जिसमें वाहन के पहिए साफ दिखाई दें। गाड़ी का रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट (RC) स्कैन करके अपलोड करें। ये सभी डॉक्यूमेंट आप फास्टैग पोर्टल या बैंक की वेबसाइट पर अपलोड कर सकते हैं। मोबाइल नंबर और OTP डालकर लॉग इन करें और ‘My Profile’ सेक्शन में ‘KYC’ टैब पर जाएं। अपलोड की गई जानकारी VAHAN डेटाबेस से वेरिफाई की जाएगी।
अगर कोई भी जानकारी गलत पाई जाती है, तो KYV प्रक्रिया अधूरी रह जाएगी। यूजर्स को हर तीन साल में एक बार अपना KYV वेरिफिकेशन दोबारा कराना होगा, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि वाहन से संबंधित सारी जानकारी अपडेटेड है और FASTag का दुरुपयोग नहीं हो रहा है। अगर KYV प्रक्रिया से जुड़ी कोई समस्या आती है, तो यूजर्स राष्ट्रीय राजमार्ग हेल्पलाइन नंबर 1033 पर कॉल करके सहायता प्राप्त कर सकते हैं। इसके अलावा, यूजर अपने बैंक के कस्टमर केयर या FASTag हेल्पडेस्क से भी संपर्क कर सकते हैं।