Indian Railways New Rule : रेलवे ने बदला रिजर्वेशन चार्ट का नियम, अब टिकट स्टेटस मिलेगा 10 घंटे पहले IAS Removal Process: कैसे पद से हटाए जाते है IAS अधिकारी, संतोष वर्मा मामले से जानिए पूरी डिटेल Bihar News: अदना सा JE के पास आय से 1.46 करोड़ की अधिक संपत्ति, निगरानी टीम भ्रष्ट अभियंता के ठिकानों पर कर रही छापेमारी vigilance bureau bihar : 5,000 रुपये रिश्वत लेते रंगेहाथ गिरफ्तार हुआ ASI, निगरानी ब्यूरो की बड़ी कार्रवाई Oscar Shortlist Homebound: ऑस्कर 2026 के लिए शॉर्टलिस्ट हुआ 'होमबाउंड', करण जौहर के लिए गर्व का पल Bihar IPL Cricketers: बिहार के क्रिकेटरों की धाक! IPL में ईशान किशन से लेकर वैभव सूर्यवंशी तक; यहां देखें पूरी लिस्ट IIMC Vacancy: भारतीय जन संचार संस्थान में नौकरी पाने का मिल रहा सुनहरा अवसर, योग्य अभ्यर्थी समय रहते करें आवेदन.. नितिन नबीन को राष्ट्रीय फलक पर लाना बिहार की युवा पीढ़ी का सम्मान: सम्राट चौधरी Bihar News: बिहार के इस ग्रीनफील्ड फोरलेन का काम समाप्ति की ओर, जमीन की कीमतों में भारी बढ़ोतरी से स्थानीय लोग उत्साहित Education Department : पति-पत्नी को एक साथ मिला जिला शिक्षा पदाधिकारी का नोटिस, जानिए क्या रही वजह
31-Jul-2025 07:09 PM
By HARERAM DAS
Bihar Crime News: बेगूसराय जिला न्यायालय के अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश (अष्टम) वेद प्रकाश मोदी ने बलिया थाना क्षेत्र के बहुचर्चित कांड संख्या 95/13 की सुनवाई करते हुए हत्या के मामले में दो आरोपियों को दोषी करार दिया है। दोनों दोषियों ने पान में जर्दा नहीं डालने पर दुकानदारी की पीट-पीटकर हत्या कर दी थी।
बलिया थाना क्षेत्र के कस्बा निवासी मोहम्मद ओवेस और मोहम्मद मिस्टर को भारतीय दंड संहिता की धारा 302/34 के तहत दोषी पाया गया। दोनों को आजीवन कारावास एवं 25-25 हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई गई है। अभियोजन पक्ष की ओर से अपर लोक अभियोजक मनोज कुमार ठाकुर ने कुल 9 गवाहों की गवाही करवाई।
मामले के अनुसार, 16 मई 2013 की रात करीब 10 बजे अरशद नामक युवक गांव की मस्जिद के पास स्थित अपनी पान दुकान पर था। वहां पान खाने आए दोनों आरोपियों ने उससे ज़्यादा ज़र्दा मांगा। अरशद ने मना किया, जिस पर आरोपियों ने उसे दुकान से खींचकर बाहर निकाला, बेरहमी से पिटाई की और उसका गला मरोड़ दिया।
घायल अवस्था में जब अरशद को इलाज के लिए डॉक्टर के पास ले जाया जा रहा था, तब रास्ते में ही उसकी मौत हो गई। घटना की प्राथमिकी अरशद के परिजन मोहम्मद आफताब ने बलिया थाना में दर्ज कराई थी। लंबी कानूनी प्रक्रिया के बाद न्यायालय ने दोनों आरोपियों को दोषी मानते हुए कड़ी सजा सुनाई है।