ब्रेकिंग न्यूज़

मोतिहारी: 5 दिन से लापता किशोरी का शव नदी में मिला, इलाके में मचा हड़कंप सासाराम सदर अस्पताल में नवजात की मौत पर बवाल, सांसद और डॉक्टर के बीच हुई तीखी बहस अजय सिंह के नेतृत्व में बखोरापुर में शहीद स्मृति क्रिकेट टूर्नामेंट का सफल आयोजन, इटाहाना ने जीता खिताब Bihar Education News: ‘शिक्षकों का काम सिर्फ 9 से 4 बजे की नौकरी नहीं’ अल्पसंख्यक स्कूलों के निरीक्षण के दौरान बोले एस.सिद्धार्थ Bihar Education News: ‘शिक्षकों का काम सिर्फ 9 से 4 बजे की नौकरी नहीं’ अल्पसंख्यक स्कूलों के निरीक्षण के दौरान बोले एस.सिद्धार्थ पटना में हिट एंड रन मामलों में 427 पीड़ितों को मिला मुआवजा, 8.35 करोड़ रुपये वितरित Bihar Politics: बिहार पहुंचे महात्मा गांधी के प्रपौत्र तुषार गांधी की भारी फजीहत, महागठबंधन का समर्थन करने पर सभा से बेईज्जत कर निकाला Bihar Politics: बिहार पहुंचे महात्मा गांधी के प्रपौत्र तुषार गांधी की भारी फजीहत, महागठबंधन का समर्थन करने पर सभा से बेईज्जत कर निकाला Bihar Politics: ‘नोटबंदी की तरह 'वोटबंदी' भी जल्दबाजी में लिया गया निर्णय’ मुकेश सहनी का बड़ा हमला Bihar Politics: ‘नोटबंदी की तरह 'वोटबंदी' भी जल्दबाजी में लिया गया निर्णय’ मुकेश सहनी का बड़ा हमला

Builder In Patna: नाम बड़े और दर्शन छोटे ! पटना के बिल्डर 'हीरा पन्ना' पर RERA ने ठोका है जुर्माना, वजह जान लीजिए...

Builder In Patna: रेरा बिहार के नए अध्यक्ष सख्त हो गए हैं. नियमों का उलंघन कर प्रचार-प्रसार करने वाले बिल्डरों के खिलाफ लगातार कार्रवाई की जा रही है.

Builder In Patna, हीरा पन्ना, बिल्डर, पटना न्यूज, RERA BENCH ORDERD, BIHAR NEWS, BIHAR SAMACHAR, TODAY BIHAR NEWS, RERA BIHAR, BUILDER, GHAR LAKSHMI BUILDER

11-Mar-2025 06:31 PM

By Viveka Nand

Builder In Patna:  बिहार में छोटे बिल्डर हों या बड़े सभी रेरा नियमों की धज्जियां उड़ा रहे. इस बार रेरा ने पटना के नामी बिल्डरों पर डंडा चलाया है. रेरा नियमों को ठेंगा दिखाने वाले नामी बिल्डरों पर जुर्माना लगाया गया है. पटना के Hira Panna Infra कंपनी पर रेरा ने जुर्माना लगाया है. यह जुर्माना Projects: The Emperor को लेकर लगाया गया है. 

पटना के हीरा पन्ना बिल्डर पर जुर्माना 

रेरा बिहार के चेयरमैन विवेक कुमार सिंह की बेंच ने हीरा पन्ना इंफ्रा के खिलाफ 28 फरवरी 2025 को आदेश पारित किया है. रेरा बेंच ने पाया कि कंपनी ने नियमों की अनदेखी की है. बिल्डर ने जो विज्ञापन जारी किए, उसमें रेरा निबंधन संख्या का उल्लेख नहीं किया गया था. इसके बाद इस कंपनी के खिलाफ 50 हजार रू का जुर्माना ठोका है. जुर्माने की राशि को 60 दिनों के अंदर जमा करने का आदेश दिया है. बेंच ने यह भी आदेश दिया है कि अगर हीरा पन्ना कंपनी आदेस पर अमल नहीं करती है तो बेंच विभिन्न धाराओं के तहत आदेश पारित करेगा. हीरा पन्ना बिल्डर के अलावे कई अन्य बिल्डरों के खिलाफ भी रेरा बेंच ने जुर्माना लगाया है.