ब्रेकिंग न्यूज़

India vs England Test Series 2025: इंग्लैंड दौरा इन 3 खिलाड़ियों के लिए आखिरी मौका, फ्लॉप हुए तो हमेशा के लिए कटेगा टीम से पत्ता Shilpa Shetty: कम उम्र में खाई हजारों ठोकरें, आज इतने सौ करोड़ की हैं मालकिन Manipur Internet ban: मणिपुर में फिर बिगड़े हालात, मैतई नेता की अरेस्टिंग के बाद बवाल; पांच जिलों में इंटरनेट बंद Manipur Internet ban: मणिपुर में फिर बिगड़े हालात, मैतई नेता की अरेस्टिंग के बाद बवाल; पांच जिलों में इंटरनेट बंद Bihar Crime News: गया की बेटी की दिल्ली में हत्या, पति गिरफ्तार BJP National President election : भाजपा का अगला राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन होगा? जून में हो सकता है ऐलान,तीन बड़े नाम रेस में! Namo Bharat Rapid Express: 120kmph की गति से लोकल ट्रैक पर फर्राटे मारेगी मेट्रो, आरा से पटना-बक्सर जाना होगा आसान; किराया मात्र इतना Bihar News: बिहार का सबसे बड़ा फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट तैयार, जानिए... कब होगा चालू? Sultanganj Aguwani Bridge: फिर शुरू हुआ सुल्तानगंज-अगुवानी पुल का निर्माण, नए डिजाइन के साथ इतने महीने में होगा तैयार Bihar Crime News: शिवहर में युवक की गोली मारकर हत्या, जांच में जुटी पुलिस

Bihar News: बिहार के चार न्यायाधीश किए गए 'जबरन रिटायर', सरकार ने जारी किया आदेश, वजह क्या है...?

Bihar News: सरकार ने चार जजों को जबरन रिटायर कर दिया है. इनमें से दो न्यायाधीश विभिन्न आरोपों सस्पेंड थे. इस संबंध में सामान्य प्रशासन विभाग की तरफ से अधिसूचना जारी कर दी गई है

Bihar News, patna high court order, Bihar government, forced retirement, 4 judge .जबरन रिटायरमेंट, न्यायाधीश, बिहार समाचार, पटना हाईकोर्ट

21-Mar-2025 03:47 PM

By Viveka Nand

Bihar News: नीतीश सरकार ने चार जजों को जबरन रिटायर कर दिया है. इनमें से दो न्यायाधीश विभिन्न आरोपों सस्पेंड थे. इस संबंध में सामान्य प्रशासन विभाग की तरफ से  अधिसूचना जारी कर दी गई है. पटना उच्च न्यायालय के महानिबंधक ने इस संबंध में 5 फरवरी 2025 को राज्य सरकार से अनुशंसा किया था. इस आलोक में सरकार ने चारों न्यायाधीशों को अनिवार्य सेवानिवृत कर दिया है. 

इन जजों को किया गया जबरन रिटायर

जिन न्यायिक पदाधिकारियों को अनिवार्य सेवानिवृत्ति दी गई है, उनमें सुपौल के निलंबित प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश धर्मेंद्र कुमार, भोजपुर के प्रधान न्यायाधीश परिवार न्यायालय त्रिलोकी दुबे, सारण के अपर सत्र न्यायाधीश अरुण कुमार-1(निलंबित) हैं. वहीं पूर्वी चंपारण के जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश अवधेश कुमार शामिल हैं. 

तीन महीने का वेतन-भत्ता देकर किया गया अनिवार्य सेवानिवृत

चार न्यायिक पदाधिकारी को 3 महीने का वेतन और अन्य भत्ते का अग्रिम भुगतान कर अनिवार्य सेवानिवृत्ति दी गई है. दो न्यायिक प्राधिकारी धर्मेंद्र कुमार जायसवाल एवं अरुण कुमार-1 जो निलंबित हैं, का निलंबन आदेश अनिवार्य सेवा निवृत्ति की तिथि से स्वतः समाप्त हो जाएगा.