मुंगेर में इंटर परीक्षार्थी 3 दिन से लापता, दोस्त पर अपहरण का आरोप RJD के पूर्व विधायक रियाजुल हक ने थामा JDU का दामन, लालू-तेजस्वी की पार्टी को बड़ा झटका 8 फरवरी से बिहार यात्रा पर निकलेंगे प्रशांत किशोर, हार के बाद जन सुराज को नए सिरे से खड़ा करने की तैयारी पूर्णिया में जमीन विवाद बनी बड़ी समस्या, शिवम मेडिकल कॉलेज निर्माण में अड़चन का आरोप नीट छात्रा की संदिग्ध मौत के बाद बड़ा फैसला: बिहार में गर्ल्स हॉस्टल-लॉज के लिए नियम सख्त, 24 घंटे महिला वार्डन अनिवार्य, जानिये पूरी गाईडलाइन झारखंड के गोड्डा हॉस्टल से फरार 4 नाबालिग बच्चे जमुई स्टेशन पर बरामद, GRP ने परिजनों से मिलाया PMCH और NMCH में फ्लाइंग स्क्वायड की रेड, पकड़ा गया दलाल सफाईकर्मी टर्मिनेट बिहार से लापता 3 नाबालिग बच्चियां दिल्ली से बरामद, पुलिस ने किया परिजनों के हवाले गुलज़ारबाग़ प्रिंटिंग प्रेस के दुर्लभ दस्तावेजों का डिजिटलीकरण, मुख्य सचिव ने किया निरीक्षण बदहाली का आलम देखिये: दिन के उजाले में मरीज का मोबाइल टॉर्च की रोशनी में हुआ ईलाज
04-Aug-2025 07:21 PM
By First Bihar
PATNA: आतंकवाद निरोधक दस्ता (ATS) की विशेष न्यायालय ने नकली मुद्रा और आतंकवाद से संबंधित आपराधिक पर सुनवाई करते हुए आरोपी मनीष कुमार सिंह को सजा सुनाई। भारतीय दंड संहिता की धारा 489(B) के तहत 6 साल कारावास और धारा 489 (C) के तहत 3 वर्ष कारावास की सजा सुनाई गयी। साथ ही 4 हजार रूपया आर्थिक जुर्माना भी लगाया गया।
आतंकवाद निरोधक दस्ता (एटीएस), बिहार, पटना द्वारा दर्ज थाना कांड संख्या 03/2015 में विचारोपरांत अभियुक्त मनीष कुमार सिंह को माननीय विशेष न्यायालय (एटीएस), पटना ने दोषी करार दिया। दिनांक 01 अगस्त 2025 को दोष सिद्ध होने के बाद आज, दिनांक 04 अगस्त 2025 को कोर्ट ने सजा सुनाई।
कोर्ट ने यह फैसला नकली मुद्रा (FICN) और आतंकवाद से संबंधित आपराधिक गतिविधियों के विरुद्ध कानून प्रवर्तन एजेंसियों की सतर्कता और न्यायपालिका की संवेदनशीलता का प्रत्यक्ष प्रमाण है। यह सख्त कार्रवाई समाज में असामाजिक तत्वों के खिलाफ एक स्पष्ट संदेश भी है कि ऐसी गतिविधियों को किसी भी स्थिति में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।