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Bihar Ias Officer: IAS संजीव हंस को बड़ा झटका...अभी जेल में ही रहना होगा, स्पेशल कोर्ट ने खारिज की जमानत याचिका

Bihar Ias Officer: पटना स्थित स्पेशल कोर्ट ने आईएएस संजीव हंस की जमानत याचिका खारिज कर दी है. 21 फरवरी 2025 को कोर्ट ने अपना आदेश सुरक्षित रख लिया था. संजीव हंस वर्तमान में बेउर जेल में बंद हैं.

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07-Mar-2025 08:07 PM

By First Bihar

Bihar Ias Officer: बड़ी खबर जेल में बंद आईएएस अधिकारी संजीव हंस को लेकर है. बेउर जेल में बंद IAS संजीव हंस की जमानत याचिका खारिज हो गई है. ईडी की विशेष कोर्ट से आज हंस को बड़ा झटका लगा है. स्पेशल कोर्ट ने संजीव हंस को जमानत देने से इनकार कर दिया है. 

IAS अधिकारी संजीव हंस को ED की विशेष कोर्ट से आज बड़ा झटका लगा है. स्पेशल कोर्ट ने लगातार पांच दिनों तक इस मामले में तमाम दलीलों को सुनने के बाद 21 फरवरी 2025 को   फैसला सुरक्षित रख लिया था. ED के तरफ से आज शुक्रवार को दिल्ली से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से वकील ने कोर्ट के सामने दलील रखी. इसके बाद विशेष अदालत ने जेल में बंद भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी संजीव हंस को जमानत देने से मना कर दिया. 

बता दें, पिछले साल 18 अक्टूबर को IAS अधिकारी संजीव हंस को केंद्रीय जांच एजेंसी ED ने पटना से गिरफ्तार किया था. बिहार कैडर के IAS संजीव हंस फिलहाल पटना स्थित बेउर जेल में कैद हैं. बता दें, संजीव हंस पर भ्रष्ट तरीके से अकूत संपत्ति अर्जित करने और मनी लॉन्ड्रिंग का केस है. ईडी ने संजीव हंस के खिलाफ 20 हजार पन्नों की पहली चार्जशीट 16 दिसंबर 2024 को दाखिल की थी.