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19-Mar-2026 01:04 PM
By Viveka Nand
Bihar News: स्वास्थ्य विभाग के तत्कालीन विशेष कार्य पदाधिकारी तो बड़े खिलाड़ी निकले. विभाग के अपर मुख्य सचिव/सचिव को ही बाईपास कर आदेश पारित करने लगे. अब जाकर आरोपी अधिकारी को दंड दिया गया है . सामान्य प्रशासन विभाग ने बिहार प्रशासनिक सेवा के अधिकारी के खिलाफ 11 मार्च को संकल्प जारी किया है.
स्वास्थ्य विभाग के ओएसडी ने सचिव को ही झटका दे दिया
स्वास्थ्य विभाग के तत्कालीन विशेष कार्य पदाधिकारी शिशिर कुमार मिश्रा पर गंभीर आरोप हैं.इन पर आरोप है कि इन्होंने बिना सक्षम प्राधिकार के अनुमोदन के ही वर्ग-3 एवं वर्ग-4 के कर्मियों के स्थानांतरण प्रस्ताव को अनुमोदित किया. न्यायालय निर्णय का हवाला देकर याचिकाकर्ता को अनुचित भुगतान का आदेश दिया. साथ ही अराजपत्रित तकनीकी एवं गैर तकनीकी स्वास्थ्य सेवा नियमावली-2022 की सेवा शर्त की रूपरेखा तैयार करने में स्वास्थ्य विभाग के सचिव के स्तर से पूर्व में कमेटी गठन के अनुमोदित प्रस्ताव से अलग प्रस्ताव का अनुमोदन कर दिया. इस आरोप में स्वास्थ्य विभाग ने इनके खिलाफ 1 फरवरी 2024 को आरोप पत्र गठित कर कार्रवाई की सिफारिश किया.
जांच में सभी आरोप प्रमाणित पाए गए
स्वास्थ्य विभाग से रिपोर्ट मिलने के बाद सामान्य प्रशासन विभाग ने इनके खिलाफ विभागीय कार्यवाही चलाने का निर्णय लिया. 6 अक्टूबर 2024 को गन्ना उद्योग विभाग के सचिव सह जांच आयुक्त को संचालन पदाधिकारी नियुक्त किया गया. जांच आयुक्त सह संचालन पदाधिकारी ने अपनी रिपोर्ट 2 सितंबर 2025 को दिया, जिसमें आरोपी ओएसडी शिशिर कुमार मिश्र के खिलाफ गठित सभी आरोपों को प्रमाणित पाया गया .
चार वेतन वृद्धि पर पर रोक दंड लगाया गया
स्वास्थ्य विभाग ने संचालन पदाधिकारी की जांच रिपोर्ट और आरोपी अधिकारी के लिखित अभिकथन की समीक्षा की. इसके बाद इन्हें आरोप वर्ष के लिए निंदन और चार वेतन वृद्धि पर संचयात्मक प्रभाव से रोक का दंड निर्धारित किया गया है. बता दें शिशिर कुमार मिश्रा वर्तमान में उच्च शिक्षा विभाग में उप सचिव के पद पर पदस्थापित हैं.