ब्रेकिंग न्यूज़

Bihar Assembly : अरे बैठिए न ...', संसदीय कार्य मंत्री ने विपक्ष के आरोप पर कहा - चुनाव के बीच महिलायों इस वजह से दिए गए पैसे, क्योंकि... Bihar Assembly : सम्राट चौधरी से भयभीत दिख रहे हैं विपक्ष के नेता, सदन में बोले चिराग के विधायक - गरीबों के साथ नहीं होगा अन्याय Bihar Legislative Council : CM नीतीश कुमार से पहले बोलने पर राबड़ी देवी ने जताई नाराजगी, विपक्ष ने परिषद में किया वॉकआउट Anugrah Narayan Medical College : विपक्ष ने स्वास्थ्य व्यवस्था पर उठाया सवाल, स्पीकर ने स्वयं दिया जवाब और RJD विधायक को कहा – “मेरे साथ चलकर देखिए, शिकायत दूर होगी” Bihar Assembly Winter Session: ‘आप लोग काहे नहीं काम करते हैं जी’, सदन में मजाकिया अंदाज में सीएम नीतीश ने विपक्ष को खूब सुनाया Bihar Assembly Winter Session: ‘आप लोग काहे नहीं काम करते हैं जी’, सदन में मजाकिया अंदाज में सीएम नीतीश ने विपक्ष को खूब सुनाया Bihar Assembly : Bihar Assembly : किसी दूसरे जात के कोख से पैदा हुए हो का जी ....? विधानसभा में दलित समाज की चर्चा पर भड़के JDU विधायक, राजद के विधायक को लेकर कह दी यह बातें Tejashwi Yadav : नेता विरोधी दल सदन में नहीं हैं .... विधानसभा में आज भी नहीं पहुंचे तेजस्वी,स्पीकर ने पुकारा नाम तो सत्ता पक्ष ने ली चुटकी Bihar Assembly : सब कीजिए नमन जी ....,' CM नीतीश कुमार ने विपक्ष को कहा - आपलोग मोदी जी का नमन काहे नहीं करते है,आप भी कीजिए Bihar Assembly : नीतीश कुमार ने शीतकालीन सत्र में राज्यपाल अभिभाषण पर रखा बिहार के शिक्षा और स्वास्थ्य में किए गए विकास का पूरा ब्यौरा

Bihar News: बिहार की कोर्ट ने थानेदार पर लगाया 10 हजार का जुर्माना, SSP से मांगा जवाब; मामला जानकर दंग रह जाएंगे

Bihar News: मुजफ्फरपुर में कोर्ट ने सड़क हादसे के एक मामले में बीमा कंपनी के खिलाफ कार्रवाई नहीं करने पर मिठनपुरा थानेदार पर 10 हजार का जुर्माना लगाया है। कोर्ट ने एसएसपी से इस मामले में रिपोर्ट भी तलब की है।

Bihar News

04-Jul-2025 02:47 PM

By FIRST BIHAR

Bihar News: बिहार के मुजफ्फरपुर जिले में एक सड़क हादसे से जुड़े मामले में कोर्ट ने आदेश की अवहेलना करने पर मिठनपुरा थानाध्यक्ष पर 10,000 का जुर्माना लगाया है। कोर्ट ने यह कार्रवाई एक निजी बीमा कंपनी के खिलाफ कार्रवाई नहीं करने पर की है।


मामला कुढ़नी थाना क्षेत्र के मादापुर गांव के सुरेश साह की 25 फरवरी 2015 को सड़क दुर्घटना में हुई मौत से जुड़ा है। मृतक की पत्नी चिंता देवी ने मोटर एक्सीडेंट क्लेम ट्रिब्यूनल में मुआवजे की मांग की थी। ट्रिब्यूनल ने पीड़िता को 17,51,940 का मुआवजा देने का आदेश दिया था।


हालांकि, बीमा कंपनी ने आदेश का पालन नहीं किया। इसके बाद कोर्ट ने 11 सितंबर 2023 को कंपनी की क्लब रोड स्थित शाखा की संपत्ति अटैच करने का आदेश मिठनपुरा थाना प्रभारी को दिया था। मगर आदेश के बावजूद थाना प्रभारी ने कोई कार्रवाई नहीं की।


इस लापरवाही पर जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश-13 दशरथ मिश्रा की अदालत ने थानाध्यक्ष पर 10 हजार का जुर्माना लगाया है। यह राशि बिहार पीड़िता प्रतिकर कोष में जमा कराई जाएगी। साथ ही कोर्ट ने एसएसपी मुजफ्फरपुर से इस मामले में की गई कार्रवाई की रिपोर्ट भी तलब की है।