ब्रेकिंग न्यूज़

रामनवमी जुलूस के दौरान अचानक होने लगी निशांत की सादगी की चर्चा, मंच पर खड़े सरदार जी को खुद कुर्सी पर बिठाने लगे सीएम के बेटे Bihar Crime: खेत में खड़ी बाइक से खुला राज… कुछ कदम आगे मिला युवक का शव, गला रेतकर हत्या से दहशत Bihar News: हड़ताल पर गए CO पर बड़ा प्रहार...1 अप्रैल से लागू होगी नई व्यवस्था, सरकार ने सभी DM को दिया बड़ा जिम्मा, जानें.... रामनवमी पर डाकबंगला पहुंचे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, जयश्री राम के लगे नारे “क्या सच में खत्म हो गया माही का सफर… या अभी 10 साल और खेलेंगे धोनी?” योगराज सिंह के बयान ने बढ़ाई हलचल Tandoori Roti At Home: अब ढाबे जाने की जरूरत नहीं… बिना तंदूर-ओवन के बनेगी परफेक्ट तंदूरी रोटी, घर पर ही आजमाएं यह आसान ट्रिक KBC में 50 लाख जीतने वाली तहसीलदार अमिता सिंह तोमर गिरफ्तार, 2.5 करोड़ बाढ़ राहत घोटाले में फंसी UPSC 2025 में बदला ट्रेंड: इंटरव्यू में पीछे रहने के बावजूद OBC ने फाइनल मेरिट में EWS को छोड़ा पीछे, जानिए रामनवमी पर पटना में बदला मौसम का मिजाज, बूंदाबांदी और ठंडी हवा से श्रद्धालुओं को कड़ाके की धूप से मिली राहत BIHAR NEWS: "आप बस ऐसा कीजिए… हम आपको 15 से 20 हजार सैलरी वाली नौकरी दिलवा देंगे" – इस तरह करता था फ्रॉड, अब खुला गैंग का राज

Home / bihar / वाहन मालिक हो जाएं सावधान! बिहार में सभी गाड़ियों में हाई सिक्योरिटी नंबर...

वाहन मालिक हो जाएं सावधान! बिहार में सभी गाड़ियों में हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगाना हुआ आनिवार्य, विभाग ने जारी किए सख्त निर्देश

Bihar HSRP Rules: बिहार में सभी वाहनों पर हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट (HSRP) लगाना अब अनिवार्य कर दिया गया है। वाहन मालिकों को अपने वाहन का HSRP विवरण अपडेट कराना जरूरी है ताकि भविष्य में कोई दंड या असुविधा न हो।

24-Feb-2026 12:44 PM

By FIRST BIHAR

Bihar HSRP Rules: बिहार में जिन वाहनों में हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट (HSRP) नहीं लगी है, वैसे वाहन मालिक इसे लगवाएं। परिवहन विभाग द्वारा सभी श्रेणी के वाहनों पर एचएसआरपी लगाना पूर्णतः अनिवार्य किया गया है। जिन वाहनों में हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट नहीं है वैसे वाहन मालिक संबंधित वाहन के एजेंसी/डीलर के यहां लगवा सकते हैं।


परिवहन विभाग के सचिव राज कुमार ने बताया कि विभागीय समीक्षा में यह तथ्य सामने आया है कि कई वाहनों में एचएसआरपी भौतिक रूप से लगा हुआ है, किंतु उसका विवरण विभागीय वाहन सॉफ्टवेयर में अपडेट नहीं है। ऐसे वाहन मालिकों को सलाह दी जाती है कि वे संबंधित जिला परिवहन पदाधिकारी कार्यालय से संपर्क कर अपने वाहन का एचएसआरपी विवरण अविलंब अपडेट कराएं, ताकि भविष्य में किसी प्रकार की असुविधा या दंडात्मक कार्रवाई से बचा जा सके।


उन्होंने स्पष्ट किया है कि यदि किसी वाहन में एचएसआरपी लगी हुई है, फिर भी एसएमएस प्राप्त हो रहा है, तो वाहन मालिक घबराएं नहीं। वे संबंधित जिला परिवहन पदाधिकारी कार्यालय से संपर्क कर अपने वाहन का एचएसआरपी विवरण सॉफ्टवेयर में अपडेट कराएं। 


इस संबंध में परिवहन विभाग ने सभी जिलों के जिला परिवहन पदाधिकारियों को निर्देश दिया है कि जिन वाहनों में एचएसआरपी लगी है, लेकिन उनका डेटा पोर्टल पर उपलब्ध नहीं है, उसका सत्यापन कर शीघ्र अपलोड सुनिश्चित किया जाए।