Lalu Prasad Yadav: राष्ट्रीय जनता दल (राजद) के अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव शुक्रवार को करीब 15 साल पुराने आचार संहिता उल्लंघन मामले में सीवान कोर्ट में पेश हुए। अपर मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी प्रथम अरविंद कुमार सिंह की अदालत ने उनके खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 188 और ध्वनि विस्तारक यंत्र अधिनियम की धारा 9 के तहत आरोप गठित किए। अब इस मामले में ट्रायल की प्रक्रिया आगे बढ़ेगी और गवाहों के बयान दर्ज किए जाएंगे।





कोर्ट की कार्रवाई पूरी होने के बाद लालू प्रसाद यादव सामान्य अंदाज में अदालत से बाहर निकले। इसके बाद वे सीवान के पूर्व सांसद और दिवंगत राजद नेता मोहम्मद शहाबुद्दीन के आवास पहुंचे। वहां रघुनाथपुर से राजद विधायक और शहाबुद्दीन के बेटे ओसामा शहाब ने उनका स्वागत किया।





शहाबुद्दीन के आवास पर लालू प्रसाद यादव का अलग अंदाज देखने को मिला। यहां वे ओसामा शहाब के छोटे बेटे के साथ बातचीत करते और उसे दुलारते नजर आए। इस मुलाकात का वीडियो भी सामने आया है, जिसमें राजद सुप्रीमो बच्चे के प्रति स्नेह जताते दिखाई दे रहे हैं।





लालू प्रसाद यादव के खिलाफ यह मामला वर्ष 2011 के दरौंदा विधानसभा उपचुनाव से जुड़ा है। आरोप है कि चुनाव के दौरान आचार संहिता लागू रहने और निषेधाज्ञा के बावजूद जनसभा आयोजित की गई थी। इसके अलावा निर्धारित समय के बाद भी सभा जारी रखने और प्रतिबंध के बावजूद लाउडस्पीकर का इस्तेमाल करने का आरोप है।





इस मामले में तत्कालीन अंचलाधिकारी की ओर से लालू प्रसाद यादव और तत्कालीन प्रत्याशी परमेश्वर सिंह के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई गई थी। शुक्रवार को अदालत ने लालू प्रसाद यादव के खिलाफ धारा 188 और ध्वनि विस्तारक यंत्र अधिनियम की धारा 9 के तहत आरोप गठित किए। अब मामले में नियमित सुनवाई और गवाही की प्रक्रिया आगे बढ़ेगी।