ब्रेकिंग न्यूज़

बिहार में शराबबंदी कानून की उड़ाई जा रही धज्जियां, समस्तीपुर मेले में काउंटर लगाकर खुलेआम बिक रही शराब दरभंगा में एम्स निर्माण को मिली रफ्तार, बेहतर स्वास्थ्य सुविधाओं की ओर बढ़ा बिहार: मंगल पांडेय रामनवमी शोभा यात्रा देख घर लौट रहे दो दोस्त सड़क हादसे के शिकार, एक की मौत, दूसरे की हालत नाजुक मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बेटे निशांत लगाएंगे जनता दरबार, कहा..समस्याओं का होगा तुरंत समाधान वैशाली में चलती कार से अपहरण, स्कॉर्पियो सवार बदमाश फरार पटना के रामकृष्णा नगर में बड़ी कार्रवाई: 25 KG ड्रग्स के साथ दो धंधेबाज गिरफ्तार सुपौल में ‘पनोरमा स्टार 2026’ का भव्य आयोजन, बॉलीवुड एक्टर चंकी पांडेय होंगे शामिल वैशाली में दर्दनाक हादसा: गंगा में डूबने से दो बच्चियों की मौत Graduation Day Celebration: नन्हे कदमों से नई उड़ान, सपनों के आकाश की ओर पहला कदम पटना में होगा फर्स्ट बिहार-झारखंड का "आरोग्य एक्सीलेंस अवॉर्ड्स" 2026: समाज के लिए बेहतर काम करने वाले डॉक्टरों का होगा सम्मान

Home / politics / हेमंत सोरेन को बड़ा झटका, हाई कोर्ट ने पूर्व सीएम की याचिका खारिज...

हेमंत सोरेन को बड़ा झटका, हाई कोर्ट ने पूर्व सीएम की याचिका खारिज की

28-Feb-2024 04:54 PM

By First Bihar

RANCHI: पूर्व सीएम हेमंत सोरेन को झारखंड हाई कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। कोर्ट ने हेमंत सोरेन को राहत देने से इनकार करते हुए उनकी याचिका को खारिज कर दिया है। बुधवार को झारखंड हाईकोर्ट में हेमंत सोरेन की याचिका पर सुनवाई की। इसके बाद एक्टिंग चीफ जस्टिस एस चंद्रशेखर की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने सुनवाई के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया था।


दरअसल, प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की कार्रवाई के खिलाफ दाखिल हेमंत सोरेन की याचिका पर बुधवार को हाईकोर्ट की खंडपीठ ने सुनवाई की। इस दौरान हेमंत सोरेन की ओर से सुप्रीम कोर्ट के सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल ने पैरवी की। उन्होंने कहा कि हेमंत सोरेन को गिरफ्तार करने की कोई वजह नहीं है, उन्होंने ऐसा कोई अपराध नहीं किया है, जिसके लिए उनके मुवक्किल को पीएमएलए के अपराध में गिरफ्तार किया जाए।


वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हेमंत सोरेन की पैरवी करते हुए कपिल सिब्बल ने खंडपीठ को बताया कि- ऐसी कोई वजह नहीं है, जिसके लिए हेमंत सोरेन को पीएमएलए के अपराध का दोषी ठहराया जाए। सिब्बल ने कहा कि जिस मामले में हेमंत सोरेन को गिरफ्तार किया गया है, वह प्रेडिकेट ऑफेंस नहीं है। इसलिए ईडी की कार्रवाई और झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी दोनों गैरकानूनी है।


जिसपर केंद्रीय जांच एजेंसी प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की ओर से कोर्ट में पेश हुए एडिशनल सॉलिसिटर जनरल एसवी राजू ने कपिल सिब्बल की दलीलों का विरोध किया। उन्होंने कहा कि कानून का उल्लंघन करके जमीन की खरीद-बिक्री हुई है।दोनों पक्षों की दलीलों को सुनने के बाद कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रखा था। कोर्ट ने अपना फैसला सुनाते हुए हेमंत सोरेन की याचिका को खारिज कर दिया। 


कोर्ट ने अपना फैसला सुनाते हुए कहा कि न्यायिक हिरासत में संवैधानिक अधिकवार निलंबित हो जाते है, ऐसे में हेमंत सोरेन को बजट सत्र में भाग लेने की अनुमति नहीं दी जा सकती। बता दें कि राजधानी रांची में कागजात में हेराफेरी करके जमीन की खरीद मामले में हेमंत सोरेन को ईडी ने 31 जनवरी को गिरफ्तार कर लिया था।