1 अप्रैल से देश में बड़े बदलाव लागू! टैक्स से लेकर टोल और ट्रेन टिकट तक सब बदल गया, जानिए आपकी जेब पर कितना पड़ेगा असर BIHAR NEWS : बड़ी राहत! जिनके खाते में नहीं आए 10 हजार, उन्हें अब मिलेगा यह लाभ; सरकार ने लिया यह फैसला Bihar crime news : अनंत सिंह के पैतृक गांव में फायरिंग से सनसनी, पार्टी से वापस लौट रहे युवक को मारी गोली; इलाके में दहशत का माहौल Bihar News: चीटर मीटर वाले 4 महीने में ही असल रंग में लौट गए, फ्री बिजली देने वाली सरकार की तेजस्वी यादव ने खोली पोल Bihar News : अब मुंबई में मिलेगा बिहार जैसा ठिकाना! 35 मंजिला भवन का जल्द होगा निर्माण; जानिए कितने रूपए होंगे खर्च BIHAR NEWS : 16 कट्ठा जमीन पर ताबड़तोड़ फायरिंग, विधायक-प्रमुख हुए आमने-सामने; इलाके में दहशत Bihar Politics : नीतीश कुमार MLC तो नितीन नवीन विधायक पद से आज देंगे इस्तीफा, अब राज्यसभा के जरिए शुरू होगी नई सियासी सफ़र Bihar News : पटना वालों ध्यान दें! NH-30 पर बढ़ गया टोल टैक्स, अब पटना–बख्तियारपुर सफर करना होगा महंगा; नई दरें लागू – जानिए पूरा अपडेट Bihar News : बक्सर में रेलवे का मेगा बदलाव! गाजीपुर और वाराणसी का सफर होगा आसान, यात्रियों को मिलेगा डायरेक्ट हाई-स्पीड कनेक्शन मधुबनी की शांभवी प्रिया ने बिहार में लहराया परचम, मैट्रिक में 7वां रैंक हासिल
25-Feb-2025 11:22 AM
By First Bihar
Bihar Politics: आरजेडी चीफ लालू प्रसाद के करीबी और राजद के पूर्व एमएलसी सुनील सिंह को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। कोर्ट ने सुनील सिंह की सदस्यता को फिर से बहाल करने का आदेश विधान परिषद को दिया है।
दरअसल, सीएम नीतीश कुमार पर अशोभनीय टिप्पणी करने के मामले में सुनील सिंह की विधान परिषद सदस्यता रद्द कर दी गई थी। इस फैसले के खिलाफ सुनील सिंह ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। बीते 29 जनवरी को SC ने याचिका पर फैसला सुरक्षित रखा था, जिसे आज सुनाया गया।
सुप्रीम कोर्ट की जस्टिस सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली पीठ ने सुनील सिंह की विधान परिषद सदस्यता को फिर से बहाल करने का आदेश दे दिया है। इससे पहले SC ने बिहार में विधान परिषद उपचुनाव का परिणाम घोषित करने पर रोक लगाई थी।
सुप्रीम कोर्ट ने विधान परिषद की आचार समिति को उस नोटिफिकेशन को रद्द करने आदेश दिया है, जिसमें सुनील सिंह की विधान परिषद सदस्यता को रद्द करने का आदेश दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने धारा 142 के इस्तेमाल करते हुए यह आदेश दिया है। इसके साथ ही कोर्ट ने आचार समिति की ओर से जारी नोटिफिकेशन को रद्द कर दिया।
सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद अब बिहार में विधान परिषद का उपचुनाव नहीं होगा। उपचुनाव कराने के चुनाव आयोग की अधिसूचना रद्द को भी सुप्रीम कोर्ट ने रद्द कर दिया है। सुनील सिंह के निष्कासित होने पर उनकी सीट पर उपचुनाव कराने को लेकर चुनाव आयोग ने अधिसूचना जारी की थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने सुनील सिंह को निष्कासित करने के विधान परिषद के फैसले को रद्द कर दिया है।