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18-Sep-2022 01:32 PM
PATNA:17 सितंबर को दिल्ली की CBI कोर्ट में जमानत खारिज करने की याचिका दायर की गयी। सीबीआई की ओर से अधिवक्ता डीपी सिंह औऱ मनु मिश्रा ने अदालत में पक्ष रखा। इसके बाद विशेष न्यायाधीश गीतांजलि गोयल ने तेजस्वी यादव को नोटिस जारी कर 28 सितंबर को कोर्ट में अपना पक्ष रखने को कहा है। मिली जानकारी के अनुसार सीबीआई कोर्ट में तेजस्वी के खिलाफ दायर याचिका में बेहद गंभीर आरोप लगाये गये हैं। CBI ने कहा कि तेजस्वी यादव को जमानत देकर कोर्ट ने स्वतंत्रता दी थी लेकिन वे खुलेआम इसका दुरूपयोग कर जांच और ट्रायल में बाधा डाल रहे हैं। तेजस्वी यादव की जमानत याचिका खारिज किये जाने पर राजद के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह ने केंद्र सरकार पर हमला बोला। कहा कि तेजस्वी यादव सीबीआई पर सवाल नहीं उठा रहे थे। सीबीआई को अविश्वनीय संस्था बना देने वाले भारत सरकार पर सवाल उठा रहे थे।
जगदानंद सिंह ने कहा कि भारत सरकार ने सारी संवैधानिक संस्थाओं को नष्ट कर दिया है। वरना यह संस्था पहले भी थी तरीके से काम करती थी। आज उनको तरीके से काम करने नहीं दिया जा रहा है। राजद के प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि आप हमारी गुलामी पसंद करोंगे तो आप पर कोई दोष नहीं है यदि हमारी गुलामी को नापंसद करके जनता के साथ खड़े होंगे तो वह दोष भी आपके माथे पर आ जाएगा।
जिसकी कल्पना आप नहीं कर पाओंगे। तेजस्वी 2018 से जमानत पर है जब भी कोर्ट बुलाएगा आना पड़ेगा। तेजस्वी यादव के सबंध में बराबर सवाल उठाया जाता है कि वो हमेशा दिल्ली भागते हैं। जब सारा केस दिल्ली में करके रखा हो तो वो दिल्ली नहीं जाएंगे तो कहां जाएंगे। यदि कानून का पालन नहीं करेंगे तो उस पर सवाल उठाया जाएगा।