ब्रेकिंग न्यूज़

श्रेयसी सिंह के लिए जमुई में 10 किमी लंबा रोड शो, स्मृति ईरानी और अश्विनी चौबे रहे मौजूद बेतिया में विनय बिहारी को लड्डू से तौला गया, आम्रपाली दुबे-आनंद मोहन ने रोड शो कर मांगा वोट अपनी पत्नी से ज्यादा फाइलों से प्यार करते हैं अधिकारी, नितिन गडकरी ने कसा तंज, कहा..फाइलों को दबाकर ना रखें सुखदेव दास जी महाराज से मिलने पहुंचे नित्यानंद राय, 60 साल से चल रहे सीताराम नाम धुन के अखंड कीर्तन में हुए शामिल विपक्ष को करारा जवाब: 'बीमार' कहने वालों की नीतीश ने कर दी बोलती बंद, 84 चुनावी रैलियों को किया संबोधित Bihar Election 2025: ‘तेजस्वी बनेंगे सीएम, शपथ ग्रहण समारोह में पीएम मोदी को बुलाएंगे’, मीसा भारती का बड़ा दावा Bihar Election 2025: ‘तेजस्वी बनेंगे सीएम, शपथ ग्रहण समारोह में पीएम मोदी को बुलाएंगे’, मीसा भारती का बड़ा दावा बगहा में डॉ. भीमराव आंबेडकर विद्यालय का छज्जा गिरा, तीन किशोर घायल Bihar Election 2025: केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने आरजेडी और कांग्रेस पर बोला हमला, लोगों को लाल झंडे वालों से किया सचेत Bihar Election 2025: केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने आरजेडी और कांग्रेस पर बोला हमला, लोगों को लाल झंडे वालों से किया सचेत

शराब मामले में 4 दोषियों को आजीवन कारावास की सजा, शराब पीने से मना करने पर एक युवक की गोली मारकर की गयी थी हत्या

शराब मामले में 4 दोषियों को आजीवन कारावास की सजा, शराब पीने से मना करने पर एक युवक की गोली मारकर की गयी थी हत्या

07-Feb-2023 08:32 PM

By First Bihar

VAISHALI: बिहार में करीब छह साल से शराबबंदी लागू है। बिहार सरकार की शराबबंदी कानून के बाद वैशाली जिले ने इतिहास रच दिया है। शराब मामले के निष्पादन को लेकर बनाए गए उत्पाद न्यायालय ने पहली बार आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। कोर्ट ने चार दोषियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। 


राघोपुर थाना क्षेत्र के रामपुर श्यामचंद गांव में सतीश कुमार के बथान में जबरन शराब पीने के लिए 6 लोग पहुंचे थे। सतीश और उनके पिता ने जब विरोध किया तो जग्गा राय ने गोली मार दी। सतीश को इलाज के लिए पटना ले जाया जा रहा था तभी रास्ते में ही उसकी मौत हो गई।


घटना 2017 की है जिसे लेकर आज हाजीपुर उत्पाद न्यायालय -2 के न्यायधीश सुशील कुमार दीक्षित ने सभी चार दोषियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही चार में से एक अपराधी जगबली राय को अतिरिक्त सात वर्ष की सजा और दस हजार रुपये का अर्थ दंड लगाया गया। मुख्य आरोपी जगबली राय ,पचु राय,मनोज राय,दिनेश राय को हाजीपुर कोर्ट ने सजा सुनाई है