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12-Feb-2021 02:58 PM
PATNA : बिहार के बहुचर्चित रुपेश हत्याकांड में एक और नई कहानी सामने आई है. पटना के अत्याचार की ये दूसरी कहानी है. दरअसल पटना हाईकोर्ट में दायर क्रिमिनल रिट से इस बात का खुलासा हुआ है कि पुलिस की ओर से बनाये गए इस हत्याकांड के मुख्य आरोपी ऋतुराज की पत्नी साक्षी और उसके पिता के अलावा एक और शख्स पर थाने में ज्यादती की गई. उसे 3 दिन तक थाने में रखकर काफी टार्चर किया गया.
राजधानी पटना के सीनियर एसपी उपेन्द्र शर्मा के खिलाफ पटना हाईकोर्ट में क्रिमिनल रिट याचिका दाखिल की गई है. पटना एसएसपी उपेंद्र शर्मा और अन्य साथी पुलिसकर्मियों पर जबरदस्ती हिरासत में रखने, पिटाई करने,मानसिक रूप से प्रताड़ित करने का गंभीर आरोप लगाया गया है. साकेत भूषण नाम के एक शख्स की तरफ से ये याचिका दायर की गई है.
पीड़ित साकेत भूषण के वकील दीनू कुमार ने बताया कि "पटना एसएसपी व अन्य पुलिसकर्मियों ने 30 जनवरी की रात करीब 8.30 बजे साकेत भूषण नामक शख्स को सगुना मोड़ स्थित दूकान से उठा कर ले गए. पुलिसकर्मी मर्डर केस में पूछताछ करने के दौरान प्रताड़ित, मारपीट करने लगे. पटना पुलिस ने उसे 30 जनवरी से 3 फरवरी तक हिरासत में रखा, जो पूरी तरह से गलत है. पुलिस को ये अधिकार नहीं कि 24 घंटे से अधिक हिरासत में रखे और उसके साथ प्रताड़ना या मारपीट की जाये. वकील ने बताया कि किसी को भी कानून तोड़ने या मानवाधिकार के उलंघन की छूट नहीं दी जा सकती. उन्होंने आगे बताया कि पीड़ित साकेत भूषण की भाभी ने इस संबंध में हाईकोर्ट में रिट दाखिल किया है, जिसमें पुलिस पर संगीन आरोप लगाए गए हैं. साथ ही पांच लाख रू का हर्जाना भी ठोका गया है. क्यों कि पुलिस ने कानून का उलंघन किया है.
उधर दूसरी ओर इंडिगो के एयरपोर्ट स्टेशन मैनेजर रूपेश कुमार सिंह की हत्या मामले में पटना पुलिस की तरफ से हत्याकांड में मुख्य आरोपी बनाए गए ऋतुराज की रिमांड को लेकर आज निचली अदालत में सुनवाई हुई लेकिन रिमांड पर कोई फैसला नहीं हो सका. दरअसल ऋतुराज के वकील ने कोर्ट के सामने यह आशंका जताई कि उसके क्लाइंट का एनकाउंटर कर सकती है. ऋतुराज के वकील ने कोर्ट के सामने यह गुहार लगाई कि बिना उसका पक्ष पूरी तरह से सुने हुए पुलिस को रिमाइंडर न दी जाए. क्योंकि इससे उसके क्लाइंट की जीवन को खतरा हो सकता है.
इस हाईप्रोफाइल हत्याकांड में इस तरह की बात सामने आने के बाद हड़कंप मच गया है. आरोपी ऋतुराज के वकील ने आवेदन दाखिल आरोप लगाया है कि पटना पुलिस रितुराज का फर्जी एनकाउंटर दिखाकर उसकी हत्या कर सकती है या उसे झूठे आपराधिक मुकदमे में फंसा सकती है. कोर्ट इस मामले को काफी गंभीरता से ले रहा है. कोर्ट ने फिलहाल आरोपी ऋतुराज को रिमांड करते हुए फुलवारी जेल भेज दिया है.
आपको बता दें कि इससे पहले फर्स्ट बिहार से बातचीत में आरोपी ऋतू राज की पत्नी साक्षी और उसकी मां पुष्प देवी ने पटना पुलिस के ऊपर काफी गंभीर आरोप लगाए. पत्नी का आरोप लगाया था कि पुलिस ने मेरी पति को फर्जी फंसाया है, जिस दिन पुलिस ने मेरे पति को उठाया, उसी दिन मुझे भी हिरासत में लेकर पुलिस गई. मुझे दो दिनों तक बहुत मारा गया और धमकाया गया.
उधर रुपेश के भाई नंदेश्वर सिंह ने साफ कहा कि रोडरेज में यह वारदात हुई, अपराधी के इस कबूलनामे पर यकीन नहीं है. रोडरेज से जुड़ा पटना पुलिस के पास कोई ठोस साक्ष्य नहीं है. इस घटना के पीछे बड़ी साजिश रची गई है. पकड़ा गया अपराधी रितुराज हत्यारा हो सकता है लेकिन कहानी कुछ और हो सकती है. इसलिए इसकी गहन जांच की जानी चाहिए.
PATNA : बिहार के बहुचर्चित रुपेश हत्याकांड में एक और नई कहानी सामने आई है. पटना के अत्याचार की ये दूसरी कहानी है. दरअसल पटना हाईकोर्ट में दायर क्रिमिनल रिट से इस बात का खुलासा हुआ है कि पुलिस की ओर से बनाये गए इस हत्याकांड के मुख्य आरोपी ऋतुराज की पत्नी साक्षी और उसके पिता के अलावा एक और शख्स पर थाने में ज्यादती की गई. उसे 3 दिन तक थाने में रखकर काफी टार्चर किया गया.
राजधानी पटना के सीनियर एसपी उपेन्द्र शर्मा के खिलाफ पटना हाईकोर्ट में क्रिमिनल रिट याचिका दाखिल की गई है. पटना एसएसपी उपेंद्र शर्मा और अन्य साथी पुलिसकर्मियों पर जबरदस्ती हिरासत में रखने, पिटाई करने,मानसिक रूप से प्रताड़ित करने का गंभीर आरोप लगाया गया है. साकेत भूषण नाम के एक शख्स की तरफ से ये याचिका दायर की गई है.
पीड़ित साकेत भूषण के वकील दीनू कुमार ने बताया कि "पटना एसएसपी व अन्य पुलिसकर्मियों ने 30 जनवरी की रात करीब 8.30 बजे साकेत भूषण नामक शख्स को सगुना मोड़ स्थित दूकान से उठा कर ले गए. पुलिसकर्मी मर्डर केस में पूछताछ करने के दौरान प्रताड़ित, मारपीट करने लगे. पटना पुलिस ने उसे 30 जनवरी से 3 फरवरी तक हिरासत में रखा, जो पूरी तरह से गलत है. पुलिस को ये अधिकार नहीं कि 24 घंटे से अधिक हिरासत में रखे और उसके साथ प्रताड़ना या मारपीट की जाये. वकील ने बताया कि किसी को भी कानून तोड़ने या मानवाधिकार के उलंघन की छूट नहीं दी जा सकती. उन्होंने आगे बताया कि पीड़ित साकेत भूषण की भाभी ने इस संबंध में हाईकोर्ट में रिट दाखिल किया है, जिसमें पुलिस पर संगीन आरोप लगाए गए हैं. साथ ही पांच लाख रू का हर्जाना भी ठोका गया है. क्यों कि पुलिस ने कानून का उलंघन किया है.
उधर दूसरी ओर इंडिगो के एयरपोर्ट स्टेशन मैनेजर रूपेश कुमार सिंह की हत्या मामले में पटना पुलिस की तरफ से हत्याकांड में मुख्य आरोपी बनाए गए ऋतुराज की रिमांड को लेकर आज निचली अदालत में सुनवाई हुई लेकिन रिमांड पर कोई फैसला नहीं हो सका. दरअसल ऋतुराज के वकील ने कोर्ट के सामने यह आशंका जताई कि उसके क्लाइंट का एनकाउंटर कर सकती है. ऋतुराज के वकील ने कोर्ट के सामने यह गुहार लगाई कि बिना उसका पक्ष पूरी तरह से सुने हुए पुलिस को रिमाइंडर न दी जाए. क्योंकि इससे उसके क्लाइंट की जीवन को खतरा हो सकता है.
इस हाईप्रोफाइल हत्याकांड में इस तरह की बात सामने आने के बाद हड़कंप मच गया है. आरोपी ऋतुराज के वकील ने आवेदन दाखिल आरोप लगाया है कि पटना पुलिस रितुराज का फर्जी एनकाउंटर दिखाकर उसकी हत्या कर सकती है या उसे झूठे आपराधिक मुकदमे में फंसा सकती है. कोर्ट इस मामले को काफी गंभीरता से ले रहा है. कोर्ट ने फिलहाल आरोपी ऋतुराज को रिमांड करते हुए फुलवारी जेल भेज दिया है.
आपको बता दें कि इससे पहले फर्स्ट बिहार से बातचीत में आरोपी ऋतू राज की पत्नी साक्षी और उसकी मां पुष्प देवी ने पटना पुलिस के ऊपर काफी गंभीर आरोप लगाए. पत्नी का आरोप लगाया था कि पुलिस ने मेरी पति को फर्जी फंसाया है, जिस दिन पुलिस ने मेरे पति को उठाया, उसी दिन मुझे भी हिरासत में लेकर पुलिस गई. मुझे दो दिनों तक बहुत मारा गया और धमकाया गया.
उधर रुपेश के भाई नंदेश्वर सिंह ने साफ कहा कि रोडरेज में यह वारदात हुई, अपराधी के इस कबूलनामे पर यकीन नहीं है. रोडरेज से जुड़ा पटना पुलिस के पास कोई ठोस साक्ष्य नहीं है. इस घटना के पीछे बड़ी साजिश रची गई है. पकड़ा गया अपराधी रितुराज हत्यारा हो सकता है लेकिन कहानी कुछ और हो सकती है. इसलिए इसकी गहन जांच की जानी चाहिए.