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17-Aug-2024 01:07 PM
By First Bihar
रेरा ने राज्य के चार प्रमोटर के खिलाफ वारंट जारी करने का आदेश दिया है। इनलोगों पर आरोप है कि इन्होंने रेरा के आदेश का पालन नहीं किया था। जिसके बाद प्रमोटर की ओर से शिकायत करने वालों का इंटरेस्ट समेत पैसा नहीं लौटाया गया था। इतना ही जब इस मामले की सुनवाई हुई तो कोई भी प्रमोटर नहीं दिखे थे। उनके तरफ से कोई जवाब भी दाखिल नहीं किया गया था।इसके बाद अब इसी को लेकर वारंट जारी किया गया है।
यह वारंट रेरा के अध्यक्ष विवेक कुमार सिंह, सदस्य एसडी झा की संयुक्त पीठ ने आदेश जारी किया है। इन चार मामलों में राजीव शर्मा बनाम पाटली ग्राम बिल्डर्स, रेनू देवी बनाम पाटलिग्राम, संजीव कुमार बनाम लखन होम्स, ममता कुमारी बनाम शशिकांत जैसकौन इंटरबिल्ट शामिल हैं।
रेरा के अनुसार, शिकायतकर्ता राजीव शर्मा और रेणु देवी ने अलग-अलग मामलों में पाटलीग्राम बिल्डर्स के विरुद्ध पैसे वापस करने को लेकर शिकायत वाद दायर किया था। प्राधिकरण ने राजीव को ब्याज के साथ 20 लाख 87 हजार 176 रुपये, जबकि रेणु देवी को ब्याज के साथ 16 लाख 80 हजार रुपये 60 दिनों के अंदर वापस करने का आदेश दिया था, मगर बिल्डर की ओर से सुनवाई के दौरान कोई जवाब दाखिल नहीं किया गया।
इसी तरह ममता कुमारी की शिकायत पर शशिकांत जैसकौन इंटरबिल्ड लिमिटेड को पांच लाख 34 हजार रुपये 60 दिनों में वापस करने का आदेश पारित किया गया था। वहीं, संजीव कुमार की शिकायत पर लखन होम्स को 16 लाख 80 हजार 60 दिनों में वापस करने का आदेश पारित किया गया था मगर इन दोनों मामलों में भी प्रोमोटर के द्वारा कोई जवाब दाखिल नहीं किया गया।
मगर बिल्डर की ओर से सुनवाई के दौरान कोई जवाब दाखिल नहीं किया गया। इसी तरह ममता कुमारी की शिकायत पर शशिकांत जैसकौन इंटरबिल्ड लिमिटेड को पांच लाख 34 हजार रुपये 60 दिनों में वापस करने का आदेश पारित किया गया था।
वहीं, संजीव कुमार की शिकायत पर लखन होम्स को 16 लाख 80 हजार 60 दिनों में वापस करने का आदेश पारित किया गया था मगर इन दोनों मामलों में भी प्रोमोटर के द्वारा कोई जवाब दाखिल नहीं किया गया। रेरा के शो-काज नोटिस का जवाब नहीं देने पर तीनों बिल्डरों के विरुद्ध गिरफ्तारी वारंट जारी करने का आदेश दिया गया है।