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राहुल गांधी को सूरत कोर्ट से मिली बड़ी राहत, मानहानि केस में मिली जमानत

03-Apr-2023 03:20 PM

By First Bihar

DESK: राहुल गांधी से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर सूरत से आ रही है। राहुल गांधी को कोर्ट के बड़ी राहत मिली है। सूरत सेशंस कोर्ट से राहुल गांधी को 13 अप्रैल तक जमानत मिली है। अब 13 अप्रैल को राहुल गांधी को कोर्ट में पेश होना नहीं पड़ेगा। वहीं सजा के खिलाफ अर्जी पर 3 मई को सुनवाई होगी। मानहानि केस में राहुल गांधी को जमानत दी गयी है। 


राहुल गांधी और प्रियंका गांधी समेत कांग्रेस के कई वरिष्ठ नेता कोर्ट से बाहर निकले। राहुल गांधी आज ही दिल्ली लौटेंगे। 13 अप्रैल को केस की प्रक्रिया की शुरुआत होगी। राहुल गांधी की सजा पर अब 3 मई को सुनवाई होगी। ऐसे में लोकसभा सदस्यता पर कोई असर नहीं पड़ेगा। राहुल गांधी के वकील ने बताया कि राहुल गांधी की बेल अप्लीकेशन को कोर्ट ने मंजूर की है। 13 अप्रैल को अब राहुल गांधी को कोर्ट में उपस्थित होने की जरूरत नहीं है।


दरअसल, बीते 23 मार्च को कांग्रेस सांसद राहुल गांधी को सूरत की कोर्ट ने दो साल की सजा सुनाई थी। राहुल गांधी ने एक कार्यक्रम के दौरान मोदी सरनेम को लेकर विवादित टिप्पणी की थी। जिसको लेकर राहुल गांधी के खिलाफ सूरत की कोर्ट में केस दर्ज कराया गया था। कोर्ट ने इस मामले में राहुल गांधी को दोषी करार देते हुए दो साल की सजा सुनाई थी, हालांकि सजा के एलान के बाद कोर्ट ने उन्हें जमानत दे दी थी।


साल 2019 के लोकसभा चुनावों के दौरान कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कर्नाटक में आयोजित एक जनसभा को संबोधित करते हुए मोदी सरनेम को लेकर विवादित टिप्पणी की थी। राहुल गांधी ने कहा था कि आखिर ये कैसे हो रहा है कि सभी चोरों के उपनाम मोदी हैं। राहुल के उस बयान पर आपत्ति जताते हुए गुजरात बीजेपी के पूर्व विधायक पूर्णेश मोदी ने राहुल गांधी के खिलाफ आपराधिक मानहानि का मामला दर्ज कराया था। इस मामले की सुनवाई करते हुए राहुल गांधी को दो साल की सजा सुनाई थी।  


दो साल की सजा होने के बाद 24 मार्च को लोकसभा सचिवालय ने राहुल गांधी की संसद सदस्यता को खत्म कर दिया था। लोकसभा सचिवालय की तरफ से अधिसूचना जारी कर 23 मार्च 2023 से राहुल गांधी को अयोग्य घोषित कर दिया गया था। संसद की सदस्यता खत्म होने के बाद पूरे देश में सियासत तेज हो गई थी और कांग्रेस ने बीजेपी और केंद्र सरकार को इसके लिए जिम्मेवार बताया था।