ब्रेकिंग न्यूज़

Bihar Election 2025 : सवालों के घेरे में RJD कैंडिडेट लल्लू मुखिया ! ललन सिंह के रोड शो में जाना और JDU प्रत्याशी के पक्ष में प्रचार करने पर युवक को दी गई तालिबानी सजा ...बेरहमी से की गई पिटाई Bihar Election 2025: बिहार में पोलिंग स्टाफ को मात्र इतने रुपए में मिलेगा मस्त भोजन; पूरी-सब्जी से लेकर सत्तू तक की व्यवस्था; देखिए.. रेट लिस्ट Bihar Election 2025: बिहार में पोलिंग स्टाफ को मात्र इतने रुपए में मिलेगा मस्त भोजन; पूरी-सब्जी से लेकर सत्तू तक की व्यवस्था; देखिए.. रेट लिस्ट Bihar Assembly Elections 2025 : पहली बार वोट डालने जा रहे तो इन बातों का रखें ध्यान, पोलिंग स्टेशन पर भूल कर न करें ये गलती Bihar Election 2025: ‘यूपी में सरकार बदली तो योगी का बुलडोजर छीन लेंगे’, बिहार की चुनावी सभा में बोले अखिलेश यादव Bihar Election 2025: ‘यूपी में सरकार बदली तो योगी का बुलडोजर छीन लेंगे’, बिहार की चुनावी सभा में बोले अखिलेश यादव Bihar Political History: जानिए पहली बार कब हुए थे विधानसभा के चुनाव, कौन बनें थे बिहार के पहले प्रधानमंत्री? Bihar Election : बिहार चुनाव 2025 में वोटिंग बढ़ाने के लिए रैपिडो दे रहा मुफ्त बाइक टैक्सी राइड्स, आपको भी उठाना है सुविधा का लाभ तो याद करना होगा यह कूपन कोड 8th Pay Commission : 8वां वेतन आयोग गठित: 50 लाख कर्मचारियों और 68 लाख पेंशनरों की वेतन संरचना में बदलाव की तैयारी, सरकार ने जारी की नई सरकार की नई अधिसूचना Bihar Election 2025: चुनाव में मतदाताओं को धमकाने पर हो सकती है कौन सी कार्रवाई? जान लीजिए नियम

राहुल गांधी को मिली राहत बरकरार, झारखंड हाईकोर्ट में 7 दिसंबर को होगी अगली सुनवाई

राहुल गांधी को मिली राहत बरकरार, झारखंड हाईकोर्ट में 7 दिसंबर को होगी अगली सुनवाई

20-Oct-2021 05:36 PM

JHARKHAND: खबर राजनीतिक गलियारों से जुड़ी झारखंड से सामने आ रही है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी को झारखंड हाईकोर्ट से मिली राहत बरकरार है। झारखंड हाईकोर्ट ने उनकी राहत की अवधि बढ़ा दी है। अब मामले पर अगली सुनवाई 7 दिसंबर को होगी। 


मोदी सरनेम वाले राहुल गांधी के बयान पर यह सुनवाई होगी। राहुल गांधी के खिलाफ रांची के निचली अदालत में केस दायर किया गया है। जिसमें राहुल गांधी के इस बयान को अपमानजनक बताया गया है।


इस मामले पर निचली अदालत ने संज्ञान लेते हुए राहुल गांधी को समन जारी किया था। कोर्ट ने 22 फरवरी को हाजिर होने का आदेश दिया था। निचली अदालत के इस आदेश को राहुल गांधी की ओर से हाईकोर्ट में चुनौती दी गयी है। 


इस पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने किसी प्रकार की पीड़क कार्रवाई नहीं करने का आदेश दिया था। आज इसी मामले में झारखंड हाईकोर्ट में सुनवाई की गयी। जिसमें उनकी राहत की अवधि बढ़ा दी गयी। इस मामले पर अब 7 दिसंबर को फिर सुनवाई होगी। 


गौरतलब है कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने लोकसभा चुनाव के दौरान रांची के मोराबादी मैदान में एक रैली को संबोधित किया था। अपने भाषण के दौरान राहुल गांधी ने यह कहा था कि सभी मोदी नाम वाले चोर होते हैं। इसके बाद उनके खिलाफ बीजेपी के नेताओं ने सिविल कोर्ट में शिकायत दर्ज करा दी। 


जिस पर कोर्ट ने संज्ञान लेते हुए राहुल गांधी के खिलाफ समन जारी किया। जिसे हाईकोर्ट में चुनौती दी गई थी। पूर्व में अदालत ने उनके खिलाफ पीड़क कार्रवाई पर रोक लगा दी थी। इसे आज की सुनवाई के दौरान बरकरार रखा गया। अब इस मामले पर 7 दिसंबर को सुनवाई होगी।