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30-Mar-2023 05:25 PM
By First Bihar
PATNA: गुजरात की सूरत की एक कोर्ट से मानहानि के मामले में दो साल की सजा पाने के बाद संसद की सदस्यता गंवा चुके कांग्रेस नेता राहुल गांधी अब नयी मुसीबत में फंसे हैं. अब पटना की एक कोर्ट ने उन्हें 12 अप्रैल को हाजिर होने को कहा है. ये मामला भी मानहानि का ही है, जिसे बीजेपी के नेता सुशील मोदी ने दर्ज कराया था. इस मामले में 2019 में भी राहुल गांधी को पटना की कोर्ट में पेश होकर जमानत लेनी पड़ी थी. अब कोर्ट ने उन्हें समन किया है और कहा है कि 12 अप्रैल को हाजिर होकर अपना बयान दर्ज करायें. बीजेपी नेता सुशील मोदी का दावा है कि इस मामले में भी राहुल गांधी को सजा मिलनी तय है.
सुशील मोदी ने आज मीडिया से बात करते हुए कहा कि मेरे द्वारा दर्ज मानहानि के मुकदमे में 12 अप्रैल 2023 को कांग्रेस नेता राहुल गांधी को पटना के MP MLA कोर्ट में उपस्थित होकर अपना बयान दर्ज कराना है. पटना कोर्ट ने उन्हें समन किया है कि वे हाजिर होकर सेक्शन 317 के तहत अपना बयान दर्ज करायें. सुशील मोदी ने कहा कि कर्नाटक के कोलार में एक चुनावी सभा में भाषण देते हुए राहुल गांधी ने कहा था कि सारे मोदी चोर हैं. इस मामले को लेकर मैंने भी पटना की अदालत में मुकदमा दर्ज कर रखा है, जिसमें मैंने कहा है कि राहुल गांधी ने देश के लाखों मोदी सरनेम वाले लोगों को गालियां दी है. जो मोदी सरनेम रखने वाले पिछड़े समाज के लोग हैं उन्हें अपमानित किया है.
सुशील मोदी ने बताया कि इसी मामले में 6 जुलाई 2019 को पटना की कोर्ट में राहुल गांधी को सरेंडर करना पड़ा था. वे अभी बेल पर हैं. सुशील के मुताबिक इस मुकदमे में उनकी ओर से चार लोगों की गवाही पूरी हो चुकी है. अब राहुल गांधी को अपना बयान दर्ज कराना है. इसलिए पटना की एमपी एमएलए कोर्ट ने 12 अप्रैल की तारीख तय की है जिस दिन राहुल गांधी को अपना बयान दर्ज कराना होगा. सुशील मोदी ने कहा कि मामला बहुत पुख्ता है और उन्हें पूरी उम्मीद है कि जिस तरह से सूरत की कोर्ट ने राहुल गांधी को सजा सुनायी है उसी तरह पटना कोर्ट भी मामले का संज्ञान लेकर उनको उचित सजा देने का काम करेगा.
बता दें कि एक सप्ताह पहले ‘मोदी' सरनेम वालों को लेकर 2019 में दिए गए बयान को लेकर कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी पर आपराधिक मानहानि का दोष सिद्ध हो गया था. सूरत की जिला अदालत ने पिछले गुरुवार को राहुल गांधी को दोषी करार देते हुए 2 साल जेल की सजा सुनाई थी. हालांकि, कोर्ट ने उनकी सजा को 30 दिन के लिए निलंबित रखा है और 15 हजार के बॉन्ड पर उन्हें जमानत दे दी थी. कोर्ट ने केरल के वायनाड से सांसद राहुल को आईपीसी की धारा 499 और 500 के तहत दोषी पाया था. कोर्ट से सजा मिलने के बाद राहुल गांधी की संसद सदस्यता भी समाप्त हो गयी है. इसी मामले में बिहार बीजेपी के नेता सुशील कुमार मोदी ने भी पटना में केस दर्ज करा रखा है.