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30-Jul-2022 03:45 PM
By Ajit Kumar
JEHANABAD : बड़ी खबर जहानाबाद से आ रही है, जहां कोर्ट ने पूर्व सांसद अरुण कुमार को तीन साल की सजा सुनाई है। साल 2015 में विधानसभा चुनाव के दौरान सीएम नीतीश कुमार को लेकर दिए गए एक विवादित बयान को लेकर जहानाबाद की कोर्ट ने पूर्व सांसद को सजा सुनाया है। हालांकि कोर्ट ने पांच हजार के मुचलके पर पूर्व सांसद अरुण कुमार को जमानत दे दी है।
दरअसल, साल 2015 के विधानसभा चुनाव के दौरान जहानाबाद के पूर्व सांसद अरुण कुमार ने सीएम नीतीश कुमार को लेकर विवादित बयान दिया था। अरुण कुमार ने नीतीश कुमार का सीना तोड़ देने की बात कही थी। अरुण कुमार के इसी बयान से जुड़े मामले पर सुनवाई करते हुए जहानाबाद व्यवहार न्यायालय ने उन्हें तीन साल की सजा सुनाई है। इसके साथ ही कोर्ट ने उनपर 5 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है।
हालांकि बाद में कोर्ट ने पांच हजार के मुचलके पर पूर्व सांसद अरुण कुमार को जमानत दे दी। कानूनी जानकार बताते हैं कि अदालत से तीन साल की सजा होने पर पूर्व सांसद अगले तीन सालों तक किसी तरह का चुनाव नहीं लड़ सकेंगे। ऊपरी अदालत द्वारा निर्दोष करार देने के बाद ही वे चुनाव लड़ने के योग्य हो सकेंगे।
बता दें कि साल 2015 में बिहार विधानसभा चुनाव के दौरान प्रदेश बीजेपी कार्यालय में आयोजित प्रेस कांफ्रेंस के दौरान जहानाबाद के पूर्व सांसद अरुण कुमार ने सीएम नीतीश कुमार का सीना तोड़ देने तक की बात कही थी। अरुण कुमार के छाती तोड़ने वाले बयान पर सीएम नीतीश ने कहा था कि मैं तो उपलब्ध हूं, उन्हें जो करना है, कर लें। नीतीश ने कहा था कि उन्होंने जिस भाषा का प्रयोग किया, वह उनको मुबारक हो।
JEHANABAD : बड़ी खबर जहानाबाद से आ रही है, जहां कोर्ट ने पूर्व सांसद अरुण कुमार को तीन साल की सजा सुनाई है। साल 2015 में विधानसभा चुनाव के दौरान सीएम नीतीश कुमार को लेकर दिए गए एक विवादित बयान को लेकर जहानाबाद की कोर्ट ने पूर्व सांसद को सजा सुनाया है। हालांकि कोर्ट ने पांच हजार के मुचलके पर पूर्व सांसद अरुण कुमार को जमानत दे दी है।
दरअसल, साल 2015 के विधानसभा चुनाव के दौरान जहानाबाद के पूर्व सांसद अरुण कुमार ने सीएम नीतीश कुमार को लेकर विवादित बयान दिया था। अरुण कुमार ने नीतीश कुमार का सीना तोड़ देने की बात कही थी। अरुण कुमार के इसी बयान से जुड़े मामले पर सुनवाई करते हुए जहानाबाद व्यवहार न्यायालय ने उन्हें तीन साल की सजा सुनाई है। इसके साथ ही कोर्ट ने उनपर 5 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है।
हालांकि बाद में कोर्ट ने पांच हजार के मुचलके पर पूर्व सांसद अरुण कुमार को जमानत दे दी। कानूनी जानकार बताते हैं कि अदालत से तीन साल की सजा होने पर पूर्व सांसद अगले तीन सालों तक किसी तरह का चुनाव नहीं लड़ सकेंगे। ऊपरी अदालत द्वारा निर्दोष करार देने के बाद ही वे चुनाव लड़ने के योग्य हो सकेंगे।
बता दें कि साल 2015 में बिहार विधानसभा चुनाव के दौरान प्रदेश बीजेपी कार्यालय में आयोजित प्रेस कांफ्रेंस के दौरान जहानाबाद के पूर्व सांसद अरुण कुमार ने सीएम नीतीश कुमार का सीना तोड़ देने तक की बात कही थी। अरुण कुमार के छाती तोड़ने वाले बयान पर सीएम नीतीश ने कहा था कि मैं तो उपलब्ध हूं, उन्हें जो करना है, कर लें। नीतीश ने कहा था कि उन्होंने जिस भाषा का प्रयोग किया, वह उनको मुबारक हो।